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Himachal CPS Case: सुप्रीम कोर्ट में 22 को हो सकती है सुनवाई, सरकार की ओर से ये वकील कर सकते हैं पैरवी
Tue, 19 Nov 2024 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 19 Nov 2024 05:00 AM IST
सार
सीपीएस की नियुक्तियां रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार औैर पूर्व सीपीएस की ओर से तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। कौन वकील करेंगे सरकार की ओर से पैरवी जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से सभी छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियां रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। हिमाचल सरकार की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और दुष्यंत दवे कर सकते हैं।
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इस संबंध में राज्य सरकार औैर पूर्व सीपीएस की ओर से तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद छह विधायकों अर्की से संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, बैजनाथ से किशोरी लाल और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को मुख्य संसदीय सचिव के पद से हटना पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हो गया है, जिसके बाद सुनवाई 22 नवंबर को हो सकती है। वहीं, इसी मामले में भाजपा ने कैविएट दायर की है।
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