फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Assembly Education Minister Rohit Thakur Prohibition of Public Utilities Bill introduced

Himachal Assembly : सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर अड़चन डाली तो छह महीने की कैद, इतना जुर्माना भी देना होगा

Sat, 30 Aug 2025 03:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 30 Aug 2025 03:00 AM IST
सार

शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में लोक उपयोगिताओं का प्रतिषेध विधेयक पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू-मालिक ने अड़चन डाली तो उसे छह महीने की कैद होगी। इसके अलावा दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Himachal Assembly Education Minister Rohit Thakur Prohibition of Public Utilities Bill introduced
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू-मालिक ने अड़चन डाली तो उसे छह महीने की कैद होगी। इसके अलावा दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में लोक उपयोगिताओं का प्रतिषेध विधेयक पेश किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के चंबा दौरे पर होने के चलते रोहित ठाकुर ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इसे इसी सत्र में पारित किया जाएगा।

विज्ञापन


विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट किया गया है कि सड़कें, रास्ते, नालियां, तटबंध, सिंचाई नहरें, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, सार्वजनिक संस्थान, भवन आदि बहुत से मामलों में अकसर मौखिक करार, मौखिक दान, दीर्घकालीन सार्वजनिक उपयोग के माध्यम से, उनकी देखरेख और विकास में स्थायी लोक निधि का निवेश कर ऐसे कार्य किए जाते हैं। इन जमीनों ने सार्वजनिक उपयोगिता का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। जमीन के मूल्यों में वृद्धि के साथ ही कई व्यक्तियों या संस्थाओं की ओर से इन भूमियों पर विशेष अधिकार जताने और इन्हें दोबारा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है। इससे जरूरी सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधा पैदा हो रही है। इससे नुकसान भी हो रहा है। इस तरह की भूमि को सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में सुरक्षित करने और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून को व्यापक जनहित में बनाना जरूरी हो गया है।

विज्ञापन

उपायुक्त ले सकेंगे स्वत: संज्ञान
इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक उपयोगिता में विघ्न डालता है। परिवर्तन करता है, नष्ट करता है या बाधा डालता है तो उपायुक्त या अन्य नियुक्त अधिकारी या तो स्वत: संज्ञान लेकर या दखलअंदाजी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर सुनवाई का अवसर देने के बाद कार्रवाई करेंगे। कोई भी प्रभावित देश की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त या मंडलायुक्त को अपील दायर कर सकेगा। किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर वित्तायुक्त को पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकेगा। वित्तायुक्त का आदेश अंतिम होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed