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जिले में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए जिले भर में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।
उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर एक जुलाई से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन वस्तुओं में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पोलिस्टीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फॉर्क, स्ट्रॉ, चम्मच, सिगरेट के पैकेट, निमंत्रण कार्ड, मिठाई के डिब्बों पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी के बैनर, स्टरर पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
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उपायुक्त ने सभी निर्माता, स्टॉकिस्टों, रिटेलर, दुकानदार, ई-कॉमर्स कंपनियों, फुटपाथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (मॉल, मार्के टप्लेस, शापिंग सेंटर, सिनेमा हाउस, पर्यटन स्थल, स्कूल, कालेज, कार्यालयों, अस्पताल, अन्य संस्थानों, आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना की अनुपालना कर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
इसको देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना के अनुसार पहली जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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हमीरपुर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए जिले भर में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।
उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर एक जुलाई से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इन वस्तुओं में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पोलिस्टीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फॉर्क, स्ट्रॉ, चम्मच, सिगरेट के पैकेट, निमंत्रण कार्ड, मिठाई के डिब्बों पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी के बैनर, स्टरर पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
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उपायुक्त ने सभी निर्माता, स्टॉकिस्टों, रिटेलर, दुकानदार, ई-कॉमर्स कंपनियों, फुटपाथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (मॉल, मार्के टप्लेस, शापिंग सेंटर, सिनेमा हाउस, पर्यटन स्थल, स्कूल, कालेज, कार्यालयों, अस्पताल, अन्य संस्थानों, आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना की अनुपालना कर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
इसको देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना के अनुसार पहली जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।