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अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्गमीटर पर प्लॉट के लिए टीसीपी की मंजूरी जरूरी
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हमीरपुर नगर नियोजन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते लोग।
- फोटो : Hamirpur-HP
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हमीरपुर। मंडलीय नगर योजना कार्यालय हमीरपुर की ओर से बुधवार को बडू में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता नगर एवं ग्राम योजनाकार हमीरपुर आशा मेहता ने की। उन्होंने लोगों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 और हमीरपुर योजना क्षेत्र में लागू नियमों व विनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र, पंचायत, वार्ड के लोगों को सुनियोजित विकास और उससे होने वाले फायदों के बारे में अवगत करवाएं। अगर को हमीरपुर योजना क्षेत्र में शामिल पंचायतों में जमीन खरीद करना चाहता है या निर्माण करना चाहता है तो कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है।
नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 की धारा 16 सी के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। जमीन की बिक्री के लिए विभाग से प्लॉट स्वीकृत करवाना अनिवार्य है। साथ ही खरीदार भी यह सुनिश्चित करे कि विभाग की ओर से उप विभाजित प्लॉट ही खरीदें, ताकि उन्हें वर्गाकार, आयताकार प्लॉट सस्ते व मूलभूत सुविधाओं सहित उपलब्ध हों।
आशा मेहता ने भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण रेरा के प्रावधानों के बारे में भी बताया। जो भी व्यक्ति अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्गमीटर पर प्लॉट या 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण कर विक्रय करना चाहेगा, उसे भूसंपदा विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिले में कहीं भी 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर प्लॉट बनाने या अपार्टमेंट का निर्माण विक्रय के मकसद से करना हो तो उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र समझा जाएगा। इसके लिए भी रेरा के तहत स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
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नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 की धारा 16 सी के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। जमीन की बिक्री के लिए विभाग से प्लॉट स्वीकृत करवाना अनिवार्य है। साथ ही खरीदार भी यह सुनिश्चित करे कि विभाग की ओर से उप विभाजित प्लॉट ही खरीदें, ताकि उन्हें वर्गाकार, आयताकार प्लॉट सस्ते व मूलभूत सुविधाओं सहित उपलब्ध हों।
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आशा मेहता ने भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण रेरा के प्रावधानों के बारे में भी बताया। जो भी व्यक्ति अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्गमीटर पर प्लॉट या 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण कर विक्रय करना चाहेगा, उसे भूसंपदा विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिले में कहीं भी 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर प्लॉट बनाने या अपार्टमेंट का निर्माण विक्रय के मकसद से करना हो तो उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र समझा जाएगा। इसके लिए भी रेरा के तहत स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
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