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Hamirpur (Himachal) News: दवाई ही नहीं इंसुलिन सिरिंज की भी पर्ची पर होगी बिक्री, एनकॉर्ड की बैठक में उठेगा मुद्दा
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नशीली दवाओं की रिटेल में बिना पर्ची के बिक्री पर अब होगी कड़ी कार्रवाई
विभाग की ओर से मंगलवार तक 12 मेडिकल स्टोरों का दवा बिक्री रिकाॅर्ड किया गया तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिले में जीवन रक्षक दवाओं के बिना पर्ची के रिटेल में बिक्री का मुद्दा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर-एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) की बैठक में उठेगा। जीवन रक्षक दवाओं के अलावा इंसुलिन सिरिंज की बिक्री भी अब बाकायदा पर्ची पर अधिकृत मुहर लगा कर होगी। हर तरह की इंसुलिन सिरिंज और दवा की बिक्री में मेडिकल स्टोर की मुहर अनिवार्य रहती है लेकिन नशे के मामलों में अधिकतर बारीक इंसुलिन सिरिंज का इस्तेमाल अधिक होने पर इसकी निगरानी विशेष तौर पर जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मेडिकल स्टोर को मरीज की पर्ची पर इसकी मुहर लगानी होगी ताकि नशे के लिए प्रयोग हो रहे सिरिंज की बिक्री पर नियंत्रण पाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के इर्द-गिर्द संचालित किए जा रहे करीब 12 मेडिकल स्टोरों से दवा बिक्री का बीते तीन माह का रिकाॅर्ड तलब किया गया है। इस बाबत सभी मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक रिकाॅर्ड तलब किया गया है। ऐसे में नारको कोआर्डिनेशन सेंटर-एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक से पूर्व विभाग के कड़े तेवरों से मामले में कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर दिनेश गौतम का कहना है कि कुछ मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक बीते तीन माह का रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाने का समय दिया गया है।
कोट्स
मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डाॅ. प्रवीण कुमार ने कहा कि सभी मेडिकल स्टोरों को इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अब विभाग इस मामले में अधिक जागरूकता लाएगा। खासतौर पर इंसुलिन सिरिंग की बिक्री पर निगरानी जरूरी है ताकि बिना पर्ची के इसकी बिक्री न हो। इस विषय पर दोबारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि दवाओं और सिरिंग की बिक्री का नियमित रूप से रिकाॅर्ड रखा जाए।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर-एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) के अंतर्गत जिलास्तरीय समिति की बैठक में इस विषय पर प्रमुखता से चर्चा होगी। यह समिति सरकार के लिए इस तरह के मसले को हल करने के लिए गठित की गई है। बैठक में संबंधित अधिकारियों से की गई कार्रवाई और बीते समय में निरीक्षण व सुधारों की रिपोर्ट भी ली जाएगी। जल्द ही इस बैठक का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
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विभाग की ओर से मंगलवार तक 12 मेडिकल स्टोरों का दवा बिक्री रिकाॅर्ड किया गया तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिले में जीवन रक्षक दवाओं के बिना पर्ची के रिटेल में बिक्री का मुद्दा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर-एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) की बैठक में उठेगा। जीवन रक्षक दवाओं के अलावा इंसुलिन सिरिंज की बिक्री भी अब बाकायदा पर्ची पर अधिकृत मुहर लगा कर होगी। हर तरह की इंसुलिन सिरिंज और दवा की बिक्री में मेडिकल स्टोर की मुहर अनिवार्य रहती है लेकिन नशे के मामलों में अधिकतर बारीक इंसुलिन सिरिंज का इस्तेमाल अधिक होने पर इसकी निगरानी विशेष तौर पर जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मेडिकल स्टोर को मरीज की पर्ची पर इसकी मुहर लगानी होगी ताकि नशे के लिए प्रयोग हो रहे सिरिंज की बिक्री पर नियंत्रण पाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के इर्द-गिर्द संचालित किए जा रहे करीब 12 मेडिकल स्टोरों से दवा बिक्री का बीते तीन माह का रिकाॅर्ड तलब किया गया है। इस बाबत सभी मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक रिकाॅर्ड तलब किया गया है। ऐसे में नारको कोआर्डिनेशन सेंटर-एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक से पूर्व विभाग के कड़े तेवरों से मामले में कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर दिनेश गौतम का कहना है कि कुछ मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक बीते तीन माह का रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाने का समय दिया गया है।
कोट्स
मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डाॅ. प्रवीण कुमार ने कहा कि सभी मेडिकल स्टोरों को इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अब विभाग इस मामले में अधिक जागरूकता लाएगा। खासतौर पर इंसुलिन सिरिंग की बिक्री पर निगरानी जरूरी है ताकि बिना पर्ची के इसकी बिक्री न हो। इस विषय पर दोबारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि दवाओं और सिरिंग की बिक्री का नियमित रूप से रिकाॅर्ड रखा जाए।
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उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर-एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) के अंतर्गत जिलास्तरीय समिति की बैठक में इस विषय पर प्रमुखता से चर्चा होगी। यह समिति सरकार के लिए इस तरह के मसले को हल करने के लिए गठित की गई है। बैठक में संबंधित अधिकारियों से की गई कार्रवाई और बीते समय में निरीक्षण व सुधारों की रिपोर्ट भी ली जाएगी। जल्द ही इस बैठक का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
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