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Hamirpur (Himachal) News: दवाइयों की दुकानों में अतिशीघ्र लगाएं सीसीटीवी कैमरे, डीसी ने जारी किए आदेश
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हमीरपुर। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिले में नशीले पदार्थों एवं दवाइयों के कारोबार एवं बिक्री पर कड़ी नजर रखने और बच्चों को नशे से बचाने के लिए दवा की दुकानों के लिए सीआरपीसी की धारा 133 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिला में शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स की दवाइयां बेचने वाली सभी दुकानों पर अतिशीघ्र सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार जिला हमीरपुर में इस समय दवाइयों की दुकानों के लाइसेंसधारकों की कुल संख्या 481 है, लेकिन इनमें से कई दुकानों में सीसीटीवी स्थापित नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की संयुक्त कार्य योजना एवं आदेशों में शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स की दवाइयां बेचने वाली दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इसलिए जिले के सभी लाइसेंसधारक अपनी दुकानों में सीसीटीवी अतिशीघ्र स्थापित करें और इन्हें हर समय चालू हालत में रखें। इसका उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार जिला हमीरपुर में इस समय दवाइयों की दुकानों के लाइसेंसधारकों की कुल संख्या 481 है, लेकिन इनमें से कई दुकानों में सीसीटीवी स्थापित नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की संयुक्त कार्य योजना एवं आदेशों में शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स की दवाइयां बेचने वाली दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इसलिए जिले के सभी लाइसेंसधारक अपनी दुकानों में सीसीटीवी अतिशीघ्र स्थापित करें और इन्हें हर समय चालू हालत में रखें। इसका उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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