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अपरिहार्य कारणों से सुनवाई स्थगित, अब 20 को होगी
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हमीरपुर। एसडीएम कोर्ट हमीरपुर में बुधवार को एक पार्षद की चुनाव याचिका पर होने वाली सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी। अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होगी। दरअसल नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर दो के पार्षद राजकुमार के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है। उनके प्रतिद्वंद्वी रणजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से एसडीएम कोर्ट हमीरपुर में चुनाव को चुनौती दी है।
उन्होंने राजस्व विभाग से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने और अपने चुनाव नामांकन पत्र में इसकी जानकारी छुपाने संबंधित रिकॉर्ड भी न्यायालय में पेश किया। नियमानुसार इस मामले में छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है, लेकिन वर्तमान में एक साल से अधिक का समय गुजर गया है। अभी तक इस मामले में फैसला नहीं आया है।
जब तक फैसला नहीं होगा, यह साबित नहीं किया जा सकता है कि पार्षद ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है या नहीं। हालांकि, रणजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में सारे दस्तावेज पेश कर चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। उधर, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि 11 मई को एसडीएम कोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई। अब 20 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। अधिवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि शहरी विकास विभाग के नियमानुसार चुनाव याचिका पर छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है।
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बाक्स:
इस मामले में कब क्या हुआ
-जनवरी 2021 में नगर परिषद हमीरपुर के चुनाव हुए
-9 फरवरी 2021 को एसडीएम कोर्ट हमीरपुर में चुनाव याचिका दायर की गई
-3 अप्रैल 2021 को इस मामले में वादी और प्रतिवादी की ओर से जवाब दिया गया
-3 सितंबर 2021, 12 अक्तूबर 2021, 17 नवंबर और 30 नवंबर 2021 को गवाही हुई
-16 दिसंबर 2021, 18 फरवरी 2022, 11 मई 2022 को प्रतिवादी की ओर से गवाही हुई।
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उन्होंने राजस्व विभाग से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने और अपने चुनाव नामांकन पत्र में इसकी जानकारी छुपाने संबंधित रिकॉर्ड भी न्यायालय में पेश किया। नियमानुसार इस मामले में छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है, लेकिन वर्तमान में एक साल से अधिक का समय गुजर गया है। अभी तक इस मामले में फैसला नहीं आया है।
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जब तक फैसला नहीं होगा, यह साबित नहीं किया जा सकता है कि पार्षद ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है या नहीं। हालांकि, रणजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में सारे दस्तावेज पेश कर चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। उधर, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि 11 मई को एसडीएम कोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई। अब 20 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। अधिवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि शहरी विकास विभाग के नियमानुसार चुनाव याचिका पर छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है।
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इस मामले में कब क्या हुआ
-जनवरी 2021 में नगर परिषद हमीरपुर के चुनाव हुए
-9 फरवरी 2021 को एसडीएम कोर्ट हमीरपुर में चुनाव याचिका दायर की गई
-3 अप्रैल 2021 को इस मामले में वादी और प्रतिवादी की ओर से जवाब दिया गया
-3 सितंबर 2021, 12 अक्तूबर 2021, 17 नवंबर और 30 नवंबर 2021 को गवाही हुई
-16 दिसंबर 2021, 18 फरवरी 2022, 11 मई 2022 को प्रतिवादी की ओर से गवाही हुई।
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