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नादौन, हमीरपुर और भोरंज उपमंडल के चार गांव कंटेनमेंट जोन घोषित
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नादौन, हमीरपुर और भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने यह आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत हथोल के गांव साई (वार्ड-1) में कोविड-19 संक्रमित तीन मामले, ग्राम पंचायत बेहरड़ के गांव सुकरियाह उपरेली (वार्ड-2), ग्राम पंचायत ऊहल के गांव ननोट (वार्ड-1) तथा ग्राम पंचायत महल के गांव कोट (वार्ड-6) में कोविड-19 संक्रमित एक-एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई है।
इसलिए इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घरद्वार पर ही की जाएगी।
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इसलिए इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घरद्वार पर ही की जाएगी।
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