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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Five years rigorous imprisonment for raping minor

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

Fri, 29 Oct 2021 07:45 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 07:45 PM IST
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Five years rigorous imprisonment for raping minor
Five years rigorous imprisonment for raping minor
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी व्यक्ति को पांच साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गांव पपलाह, डाकघर भरेड़ी भोरंज के रहने वाले ईश्वर दास पुत्र खजाना राम को दोषी करार दिया है।
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नाबालिग के पिता की शिकायत पर 29 जुलाई 2020 को इस मामले में पुलिस थाना भोरंज में भादंसं की धारा 354 बी और पोक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। मामले में न्यायालय में कुल 14 गवाह पेश हुए। पीड़िता के मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था।
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न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना जबकि भादंसं की धारा 354 बी के तहत पांच साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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