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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Even in rural areas, TCP approval is necessary for construction on plots of more than 1000 square meters.

Hamirpur (Himachal) News: ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण को टीसीपी की मंजूरी जरूरी

Wed, 29 Oct 2025 01:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 29 Oct 2025 01:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हमीरपुर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की अनुमति अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक के एरिया वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए भी टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। टीसीपी अधिनियम 1977 में यह संशोधन इसी वर्ष एक अगस्त से लागू कर दिया गया है।
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मीडिया को दिए बयान में उपायुक्त ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है, तो उसे भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत विभाग की अनुमति लेनी होगी। ऐसे बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे।
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उपायुक्त ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बड़े निर्माण करवाने वाले लोगों से अपील की है कि वे विभाग की अनुमति अवश्य लें, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्यों में इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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