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Hamirpur (Himachal) News: डीसी ने तय कीं गैस सिलिंडर के परिवहन एवं लेबर की दरें
Fri, 22 Aug 2025 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 22 Aug 2025 12:21 AM IST
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हमीरपुर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जिला में विभिन्न गैस एजेंसियों के माध्यम से घर-द्वार पर या नजदीकी फोकल प्वाइटों पर रसोई गैस सिलिंडर की रिफिलिंग के लिए परिवहन एवं लेबर की दरें निर्धारित की हैं।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार 14.2 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के सिलिंडरों के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं। होम डिलीवरी और फोकल प्वाइंटों की दूरी के अनुसार इन दरों की आठ अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।
पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 14.2 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के सिलिंडरों के लिए निर्धारित दरें क्रमशः 31, 41, 22, 11 और 4 रुपये रहेंगी। दूसरे श्रेणी के क्षेत्रों के लिए ये दरें 35, 47, 25, 12 और 5 रुपये निर्धारित की गई हैं।
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तीसरी श्रेणी में 43, 57, 30, 15 और 6 रुपये तय की गई हैं। चौथी श्रेणी के क्षेत्रों में ये 28, 37, 20, 10 और 4 रुपये रखी गई हैं। पांचवीं श्रेणी के क्षेत्रों में 32, 43, 23, 11 और 5 रुपये, छठी श्रेणी में 29, 39, 20, 10 और 4 रुपये, सातवीं श्रेणी में 42, 56, 30, 15 और 6 रुपये और आठवीं श्रेणी के क्षेत्रों के लिए ये दरें क्रमशः 30, 40, 21, 11 और 4 रुपये निर्धारित की गई हैं।
उपायुक्त ने जिला की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों को सभी नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार 14.2 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के सिलिंडरों के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं। होम डिलीवरी और फोकल प्वाइंटों की दूरी के अनुसार इन दरों की आठ अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।
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पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 14.2 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के सिलिंडरों के लिए निर्धारित दरें क्रमशः 31, 41, 22, 11 और 4 रुपये रहेंगी। दूसरे श्रेणी के क्षेत्रों के लिए ये दरें 35, 47, 25, 12 और 5 रुपये निर्धारित की गई हैं।
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तीसरी श्रेणी में 43, 57, 30, 15 और 6 रुपये तय की गई हैं। चौथी श्रेणी के क्षेत्रों में ये 28, 37, 20, 10 और 4 रुपये रखी गई हैं। पांचवीं श्रेणी के क्षेत्रों में 32, 43, 23, 11 और 5 रुपये, छठी श्रेणी में 29, 39, 20, 10 और 4 रुपये, सातवीं श्रेणी में 42, 56, 30, 15 और 6 रुपये और आठवीं श्रेणी के क्षेत्रों के लिए ये दरें क्रमशः 30, 40, 21, 11 और 4 रुपये निर्धारित की गई हैं।
उपायुक्त ने जिला की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों को सभी नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।