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धोखाधड़ी से शादी करने पर एक साल जेल

Mon, 30 May 2016 06:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर Updated Mon, 30 May 2016 06:18 PM IST
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One year imprisonment for marrying fraudulantly
धोखाधड़ी से शादी पर एक साल जेल। - फोटो : demo pics

धोखाधड़ी से शादी करने के दोषी को न्यायालय ने एक साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। हमीरपुर कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश निशांत वर्मा ने आरोपी को सजा सुनाई है।

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अतिरिक्त जिला न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दोषी वीरेंद्र कुमार निवासी सोहारीं तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने 10 अगस्त 2014 को नडियाणा की एक लड़की के साथ धोखाधड़ी से शादी कर ली। दोषी वीरेंद्र कुमार के शादी से पहले बड़सर क्षेत्र की एक अन्य युवती के साथ संबंध थे।
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वीरेंद्र ने लड़की से शादी का वायदा किया था, लेकिन उसने नडियाणा की युवती से शादी कर ली। इसकी भनक बड़सर की युवती को लगी तो उसने बड़सर थाना में शिकायत की। मामले की भनक जैसे ही वीरेंद्र के ससुराल में लगी तो ससुराली भी मौके पर पहुंच गए।
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जब उन्हें मामले का पता चला तो वे उसे वापस घर नडियाणा ले आए। इसके चलते ससुरालियों ने वीरेंद्र पर धोखे से शादी करने का मामला दर्ज करवाया। मामला न्यायालय पहुंचा। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को एक साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

मामले की छानबीन पुलिस अधिकारी किरण बाला ने की जबकि पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने की।

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