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मिल्ककेक का सैंपल फेल, दुकानदार को 20 हजार जुर्माना ठोका
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हमीरपुर। उपमंडल नादौन के रंगस कस्बे की एक दुकान के मिल्ककेक के सैंपल फेल होने पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने दुकानदार को 20 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। वीरवार को दुकानदार ने मौके पर ही जुर्माना राशि की भरपाई कर दी है। वहीं विभागीय टीम ने सलासी कस्बे में दही और खोया के सैंपल वीरवार को भरे हैं। सलासी में विभागीय टीम के पहुंचते ही लोगों में हड़कंप मच गया। टीम ने दुकानों में स्वच्छता भी जांची और इस दौरान खोया और दही के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे हैं।
रंगस में एक दुकान से खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिल्ककेक का सैंपल लिया था। यह सैंपल लैब में जांच के दौरान फेल हो गया। इसके बाद विभाग ने उक्त दुकानदार को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब आने के बाद विभाग ने दुकानदार को 20 हजार का जुर्माना ठोका है। दुकानदार ने यह जुर्माना जमा भी करवा दिया है। बता दें कि इससे पहले भी मैहरे में पनीर का सैंपल फेल होने पर विभाग ने दुकानदार को 20 हजार का जुर्माना ठोका था। वहीं जिला के कई मुख्य कस्बों में मिठाइयों के सैंपल भी फेल हो चुके हैं। हाल ही में पैकेट बंद दूध, लोकल दूध और पनीर के सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। ऐसे में फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम आए दिन दुकानों का निरीक्षण कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सहायक आयुक्त फूड एंड सेफ्टी अरुण चौहान ने कहा कि मिल्ककेक का सैंपल फेल हुआ था। इस पर दुकानदार को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सलासी में खोया और दही का सैंपल भरा है।
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रंगस में एक दुकान से खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिल्ककेक का सैंपल लिया था। यह सैंपल लैब में जांच के दौरान फेल हो गया। इसके बाद विभाग ने उक्त दुकानदार को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब आने के बाद विभाग ने दुकानदार को 20 हजार का जुर्माना ठोका है। दुकानदार ने यह जुर्माना जमा भी करवा दिया है। बता दें कि इससे पहले भी मैहरे में पनीर का सैंपल फेल होने पर विभाग ने दुकानदार को 20 हजार का जुर्माना ठोका था। वहीं जिला के कई मुख्य कस्बों में मिठाइयों के सैंपल भी फेल हो चुके हैं। हाल ही में पैकेट बंद दूध, लोकल दूध और पनीर के सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। ऐसे में फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम आए दिन दुकानों का निरीक्षण कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सहायक आयुक्त फूड एंड सेफ्टी अरुण चौहान ने कहा कि मिल्ककेक का सैंपल फेल हुआ था। इस पर दुकानदार को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सलासी में खोया और दही का सैंपल भरा है।
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