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विस्फोटक और घातक हथियार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
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विस्फोटक और हथियार लाने और ले जाने पर प्रतिबंध
हमीरपुर। सामान्य विधानसभा चुनाव -2022 का आयोजन 12 नवंबर को होगा। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और जनजीवन की सुरक्षा और अवांछनीय तत्वों की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत जनहित में हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा 3 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि ये आदेश पुलिस/ होमगार्ड और अन्य सशस्त्र पुलिस अर्धसैनिक बलों या ड्यूटी पर सरकार के अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश जिला हमीरपुर में चुनाव परिणाम घोषित होने तक अर्थात 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। संवाद
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हमीरपुर। सामान्य विधानसभा चुनाव -2022 का आयोजन 12 नवंबर को होगा। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और जनजीवन की सुरक्षा और अवांछनीय तत्वों की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत जनहित में हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा 3 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि ये आदेश पुलिस/ होमगार्ड और अन्य सशस्त्र पुलिस अर्धसैनिक बलों या ड्यूटी पर सरकार के अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश जिला हमीरपुर में चुनाव परिणाम घोषित होने तक अर्थात 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। संवाद