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Hamirpur (Himachal) News: अतिक्रमण के आरोप साबित, लंबलू पंचायत के उपप्रधान का चुनाव रद्द
Wed, 31 May 2023 12:10 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 31 May 2023 12:10 AM IST
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हमीरपुर। ग्राम पंचायत लंबलू के उपप्रधान का चुनाव निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर ने रद्द कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर की गई जांच पड़ताल में उपप्रधान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर मनीष कुमार सोनी ने चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर उपप्रधान का चुनाव रद्द कर दिया है।
दरअसल, दो साल पहले पंचायत राज विभाग के आम चुनाव हुए थे। इस दौरान लंबलू पंचायत से सुरेंद्र कुमार और तेज पाल के बीच उपप्रधान पद के लिए मुकाबला हुआ था। चुनाव में सुरेंद्र कुमार की जीत हुई, लेकिन बाद में तेजपाल ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इस मामले में याचिका दायर की।
विभागीय जांच में पता चला कि सुरेंद्र कुमार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस कब्जे को नियमित करवाने के लिए करीब डेढ़ दशक पूर्व जिला प्रशासन के पास आवेदन भी किया था। रिकॉर्ड देखने के बाद सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला साबित हुआ है। इसके चलते अब पंचायत उपप्रधान के चुनाव को रद्द करना पड़ा है।
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अब इस पंचायत में खाली हुए उपप्रधान पद के लिए उपचुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि उपप्रधान के पास अपील करने का विकल्प है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित कुमार शर्मा ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तेजपाल की तरफ से मामले की पैरवी की है। उधर, एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर मनीष कुमार सोनी ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के आरोप साबित होने पर चुनाव रद्द किया गया है।
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दरअसल, दो साल पहले पंचायत राज विभाग के आम चुनाव हुए थे। इस दौरान लंबलू पंचायत से सुरेंद्र कुमार और तेज पाल के बीच उपप्रधान पद के लिए मुकाबला हुआ था। चुनाव में सुरेंद्र कुमार की जीत हुई, लेकिन बाद में तेजपाल ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इस मामले में याचिका दायर की।
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विभागीय जांच में पता चला कि सुरेंद्र कुमार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस कब्जे को नियमित करवाने के लिए करीब डेढ़ दशक पूर्व जिला प्रशासन के पास आवेदन भी किया था। रिकॉर्ड देखने के बाद सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला साबित हुआ है। इसके चलते अब पंचायत उपप्रधान के चुनाव को रद्द करना पड़ा है।
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अब इस पंचायत में खाली हुए उपप्रधान पद के लिए उपचुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि उपप्रधान के पास अपील करने का विकल्प है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित कुमार शर्मा ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तेजपाल की तरफ से मामले की पैरवी की है। उधर, एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर मनीष कुमार सोनी ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के आरोप साबित होने पर चुनाव रद्द किया गया है।