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पोक्सो एक्ट में 18 वर्ष के कम आयु के सभी व्यक्ति हैं सुरक्षा के हकदार : रेणु

Tue, 06 Aug 2024 07:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 06 Aug 2024 07:21 AM IST
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All persons under 18 years of age are entitled to protection under POCSO Act: Renu
मटाहणी स्कूल में आयोजित जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्राएं। स्रोत: संस्थान
हमीरपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाहणी में सोमवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्कूल प्रधानाचार्य रेणु कौशल ने छात्राओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी दी।
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प्रधानाचार्य रेणु कौशल ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) और इसके नियम बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसमें सभी चरणों में बच्चों के हितों की रक्षा भी की गई है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति, पुरुष या महिला अधिनियम के तहत सुरक्षा पाने के हकदार हैं।
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इस दौरान छात्राओं को स्मार्ट क्लास रूम में एलईडी स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर पोक्सो अधिनियम की विभिन्न बारीकियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूल कार्यक्रम प्रभारी निशा शर्मा ने छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना होने पर उसकी शिकायत करने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। संवाद
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