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प्लॉट्स बचने वालों को शहरी विकास ने भेजा नोटिस
Updated Wed, 11 Apr 2018 10:24 PM IST
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नोटिस
- फोटो : demo pic
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अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। नगर नियोजन एवं ग्रीन एरिया में जमीन के एक बड़े भू-भाग के छोटे-छोटे टुकड़े कर प्लॉट्स बनाकर बेचने वालों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जिला प्रशासन ने बेचे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के बाद अब जमीन बेचने वाले कारोबारियों को नोटिस भेजने के निर्देश नगर परिषद को दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ जमीन बेचने वालों के हाथपांव फूल गए हैं।
निर्देश मिलने के बाद नगर नियोजन एरिया में कॉलोनी बसाने वाले कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद कारोबारियों की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। नगर परिषद ने नोटिस का जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एनओसी के बसाई जा रही इस कॉलोनी में पानी, बिजली, सीवरेज समेत अन्य कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ ही भवन के नक्शे भी पास नहीं होंगे। कॉलोनी बसाने के लिए बिल्डर लाइसेंस अनिवार्य होता है, जिसकी वर्तमान में कारोबारियों ने अवहेलना की है।
क्या कहते हैं अधिकारी
उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। फिलहाल, रजिस्ट्ररियों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही नगर परिषद को भी उचित कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर, नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलते ही जेई को मौके पर जाकर छानबीन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जमीन बेचने वाले कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जा रहे हैं। पंद्रह दिन के भीतर उन्हें अपने स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बिना नगर परिषद की मंजूरी शहर में कोई कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती है।
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हमीरपुर। नगर नियोजन एवं ग्रीन एरिया में जमीन के एक बड़े भू-भाग के छोटे-छोटे टुकड़े कर प्लॉट्स बनाकर बेचने वालों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जिला प्रशासन ने बेचे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के बाद अब जमीन बेचने वाले कारोबारियों को नोटिस भेजने के निर्देश नगर परिषद को दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ जमीन बेचने वालों के हाथपांव फूल गए हैं।
निर्देश मिलने के बाद नगर नियोजन एरिया में कॉलोनी बसाने वाले कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद कारोबारियों की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। नगर परिषद ने नोटिस का जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एनओसी के बसाई जा रही इस कॉलोनी में पानी, बिजली, सीवरेज समेत अन्य कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ ही भवन के नक्शे भी पास नहीं होंगे। कॉलोनी बसाने के लिए बिल्डर लाइसेंस अनिवार्य होता है, जिसकी वर्तमान में कारोबारियों ने अवहेलना की है।
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क्या कहते हैं अधिकारी
उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। फिलहाल, रजिस्ट्ररियों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही नगर परिषद को भी उचित कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर, नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलते ही जेई को मौके पर जाकर छानबीन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जमीन बेचने वाले कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जा रहे हैं। पंद्रह दिन के भीतर उन्हें अपने स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बिना नगर परिषद की मंजूरी शहर में कोई कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती है।
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