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बिना अनुमति किसी की संपति पर नहीं टांग सकेंगे पार्टी झंडे

Tue, 12 Mar 2019 11:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 11:30 PM IST
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हमीरपुर। लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रिचा वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इसमें उपायुक्त ने कहा कि 1 जनवरी 2019 की अहर्ता तिथि के आधार पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों को 21 जनवरी 2019 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। इसकी एक-एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रदान कर दी गई हैं। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कार्य नहीं करना होगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाए। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देनी होगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग न हो।
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इसके अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को पार्टी के ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर उसकी अनुमति के बिना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों या प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य दलों की ओर से आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें। एक दल की ओर से लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा न हटाए जाएं। जुलूस के आयोजन की पूर्ण जानकारी स्थान और समय सहित स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर उपलब्ध करवाएं। मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से हो। बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर, कपड़ों के बैनर, लकड़ी और कपड़े के कट आउट्स विभिन्न प्रकार की गाड़ियों, सीडी प्लेयर, लोकल बैंड, पोस्टर्स इत्यादि किराये पर लेने के लिए दरों की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई।
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