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Chamba News: खड़ामुख-होली न्याग्रां मार्ग पर एक महीना दो-दो घंटे नहीं दौड़ेंगे वाहन
Tue, 29 Oct 2024 09:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Tue, 29 Oct 2024 09:55 PM IST
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भरमौर (चंबा)। खड़ामुख-होली न्याग्रां सड़क पर एक माह तक सुबह और दोपहर बाद दो-दो घंटे तक वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक रहेगी। जनजातीय क्षेत्र भरमौर के तहत उलांसा से सुलाखर वाया सतनाला (भाग खड़ामुख से ओपन) संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है।
लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और अप्रिय घटना से बचने के लिए भरमौर प्रशासन से सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे और दोपहर बाद 3:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक यातायात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा कार्यवाहक एडीएम भरमौर की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
उलांसा से सुलाखर वाया सतनाला (भाग खड़ामुख से ओपन) संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कटाई के कार्य के दौरान खड़ामुख से होली न्याग्रां सड़क पर चट्टानें अनियंत्रित रूप से फिसल सकती हैं। इससे कभी भी अप्रिय घटना होने का अंदेशा रहता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से स्थिति से अवगत करवाने के बाद अब कार्यवाहक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के निहित और इस संबंध में अधिसूचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो-दो घंटे तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में साफ किया है कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए खड़ामुख से होली न्याग्रां सड़क में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के दौरान वाहनों का यातायात जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रतिबंधित रहेगी।
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उधर, कार्यवाहक एडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य चलने और चट्टानों के फिसलकर गिरने के अंदेशे के चलते यह निर्णय लिया गया है।
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लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और अप्रिय घटना से बचने के लिए भरमौर प्रशासन से सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे और दोपहर बाद 3:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक यातायात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा कार्यवाहक एडीएम भरमौर की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
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उलांसा से सुलाखर वाया सतनाला (भाग खड़ामुख से ओपन) संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कटाई के कार्य के दौरान खड़ामुख से होली न्याग्रां सड़क पर चट्टानें अनियंत्रित रूप से फिसल सकती हैं। इससे कभी भी अप्रिय घटना होने का अंदेशा रहता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से स्थिति से अवगत करवाने के बाद अब कार्यवाहक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के निहित और इस संबंध में अधिसूचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो-दो घंटे तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में साफ किया है कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए खड़ामुख से होली न्याग्रां सड़क में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के दौरान वाहनों का यातायात जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रतिबंधित रहेगी।
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उधर, कार्यवाहक एडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य चलने और चट्टानों के फिसलकर गिरने के अंदेशे के चलते यह निर्णय लिया गया है।