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Chamba News: गाड़ी की मरम्मत में लापरवाही, गैराज संचालक लौटाएगा 85 हजार
Wed, 30 Sep 2026 03:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:53 AM IST
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चंबा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा ने वाहन की मरम्मत में सेवा में कमी पाए जाने पर पठानकोट के गैराज संचालक को उपभोक्ता के 85 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने होंगे। पूरी राशि पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
मामला सुंडला निवासी विजय कुमार की महिंद्रा टीयूवी-300 (एचपी-81-2800) से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार विजय कुमार ने आठ जुलाई 2024 को इंजन की मरम्मत के लिए वाहन पठानकोट के सिंबल चौक स्थित पुम्मा मोटर गैराज में दिया था।
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गैराज संचालक ने इंजन में गंभीर खराबी बताते हुए मरम्मत की जरूरत बताई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 13 जुलाई को 20 हजार और 30 जुलाई को 57,950 रुपये, कुल 77,950 रुपये का भुगतान किया।
वाहन वापस लेने के बाद करीब 200 किलोमीटर चलने पर इंजन में दोबारा वही खराबी आ गई और तेल रिसने लगा। गैराज संचालक की सलाह पर वाहन को क्रेन से वापस लाने में शिकायतकर्ता को आठ हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े।
इस तरह उसका कुल प्रत्यक्ष खर्च 85 हजार रुपये हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूरी रकम लेने के बावजूद वाहन की खराबी दूर नहीं की गई और उससे अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई।
मामले में आयोग ने विपक्षी को नोटिस जारी किए लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर की पीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायत स्वीकार करते हुए आदेश सुनाया।
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इसके अलावा 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने होंगे। पूरी राशि पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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मामला सुंडला निवासी विजय कुमार की महिंद्रा टीयूवी-300 (एचपी-81-2800) से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार विजय कुमार ने आठ जुलाई 2024 को इंजन की मरम्मत के लिए वाहन पठानकोट के सिंबल चौक स्थित पुम्मा मोटर गैराज में दिया था।
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गैराज संचालक ने इंजन में गंभीर खराबी बताते हुए मरम्मत की जरूरत बताई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 13 जुलाई को 20 हजार और 30 जुलाई को 57,950 रुपये, कुल 77,950 रुपये का भुगतान किया।
वाहन वापस लेने के बाद करीब 200 किलोमीटर चलने पर इंजन में दोबारा वही खराबी आ गई और तेल रिसने लगा। गैराज संचालक की सलाह पर वाहन को क्रेन से वापस लाने में शिकायतकर्ता को आठ हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े।
इस तरह उसका कुल प्रत्यक्ष खर्च 85 हजार रुपये हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूरी रकम लेने के बावजूद वाहन की खराबी दूर नहीं की गई और उससे अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई।
मामले में आयोग ने विपक्षी को नोटिस जारी किए लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर की पीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायत स्वीकार करते हुए आदेश सुनाया।