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Chamba News: शहरी उपभोक्ताओं को 15 दिन में लगाने होंगे पानी के मीटर, नहीं तो होगी कार्रवाई

Sun, 05 Oct 2025 07:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 05 Oct 2025 07:09 AM IST
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Urban consumers will have to install water meters within 15 days, otherwise action will be taken.
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जल शक्ति विभाग के फरमान ने बढ़ाई पेयजल उपभोक्ताओं की बढ़ाई दिक्कतें, आदेशों को वापस लेने की मांग

शहर के अधीन आने वाले परिक्षेत्र में 6500 के करीब हैं पेयजल उपभोक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शहरी क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के फरमान ने पेयजल उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। विभाग ने शहर के अमूमन 6500 उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर पानी के मीटर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समय में पानी के मीटर न लगाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभागीय फरमान के बाद अब पेयजल उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं।
नगर परिषद चंबा के दायरे में आने वाले चौगान, चौंतड़ा, सुराड़ा, सपड़ी, जनसाली, हटनाला, धड़ोग, जुलाहकड़ी, कसाकड़ा, हरदासपुरा, सुल्तानपुर वार्डों के विभिन्न मोहल्लों में पेयजल उपभोक्ताओं को जल शक्ति विभाग पेयजल आपूर्ति देना सुनिश्चित करता है। ऐसे में अब विभाग की ओर से पानी के मीटर उपभोक्ताओं को लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। विभागीय आदेशों को उपभोक्ताओं ने तुगलकी फरमान करार दिया है। जनहित संगठन चंबा के संयोजक एसएल शर्मा, प्रधान किशोर शर्मा समेत डॉ. डीके सोनी, सुरेश कश्मीरी, लेखराज धीमान ने बताया कि आपदा से अभी पूरा चंबा पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। ऐसे में इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी कर लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया जा रहा है। उस पर पानी के मीटर की कीमत क्या रहेगी, उपभोक्ता को अपने स्तर पर मीटर लगवाना होगा, उसके खराब होने से विभाग को कोई लेना-देना नहीं होगा । महज पानी की सप्लाई विभाग मुहैया करवाएगा। इस प्रकार की अव्यवस्था भरे आदेश को लेकर लोग मुखर हो उठे हैं। शहर के लोगों ने साफ किया है कि इस प्रकार के आदेशों को विभाग को तुरंत वापिस ले लेना चाहिए।
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इनसेट
विभागीय अधिसूचना के अनुसार शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पानी के मीटर 15 दिनों में लगवाने होंगे। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने पहले से पानी के मीटर लगाए हैं। उनसे तीन माह तक फ्लैट रेट पर बिल वसूला जाएगा। उसके बाद उन्हें भी मीटर के अनुसार ही बिल अदा करना होगा। - जितेंद्र शर्मा,अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग
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