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Chamba News: इंश्योरेंस कंपनी को 15 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश

Mon, 25 May 2026 10:39 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 25 May 2026 10:39 PM IST
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The insurance company was ordered to pay Rs 15 lakh along with 9% interest.
जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, प्रभावित को 90 दिन के भीतर देनी होगी राशि
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बीमित वाहन का बीमा आश्रितों को अदा न करना पड़ा इंश्योरेंस कंपनी को भारी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। दुर्घटना में वाहन का बीमा होने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मुआवजा राशि न देने पर कंपनी पर जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा ने शिकंजा कस दिया है।

आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 15 लाख रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को 90 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार वाहन दुर्घटना में जान गंवाने वाले त्रिलोक नाथ के आश्रितों सीता देवी, केशव कपूर, छेलो देवी ने बताया कि वे मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि मृतक त्रिलोक नाथ एचपी-46-2145 वाले वाहन का पंजीकृत मालिक था। वाहन 24 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए पॉलिसी नंबर 4015003120:145732437 के तहत बीमाकृत था। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी 2021 को वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया। वाहन दुर्घटना में त्रिलोक नाथ को गंभीर चोटें आईं। उन्होंने जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। भरमौर थाना में दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने बीमाकर्ता को सूचित किया और एक सर्वेक्षक ने स्थल का निरीक्षण किया। दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को समस्त दस्तावेज सौंप कर मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया। लंबे समय तक चले कागजों को लेकर तफ्तीश के बाद कंपनी ने इंश्योरेंस की राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। याचिका के तहत विभिन्न गवाहों और सबूतों के आधार पर अब अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 15 लाख रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित आश्रितों को 90 दिन के भीतर अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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