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Chamba News: खुले में बीड़ी-सिगरेट बेचने पर कसा शिकंजा, काटे चालान
Thu, 28 May 2026 12:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 28 May 2026 12:53 AM IST
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हमीरपुर। नियमों की अनदेखी करने पर जिला स्तरीय उड़नदस्ते की टीम ने हमीरपुर जिले के चार विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण कर कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार अत्री के नेतृत्व में की गई।
टीम ने नियमों के विपरीत खुली (सिंगल) सिगरेट बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और दुकानों के बाहर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने संबंधी साइन बोर्ड न लगाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।
इस दौरान टीम ने संबंधित दुकानदारों से चालान के रूप में कुल 12,000 रुपये की राशि वसूली। बुधवार को टीम ने दोसड़का, बाईपास, टिक्कर और भोटा स्थित विभिन्न दुकानों में छापेमारी की।
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जिला स्तरीय उड़नदस्ता टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर, औषधि निरीक्षक मोनिका शर्मा, डीलिंग असिस्टेंट संदीप तथा पुलिस के विशेष कार्य बल के सदस्य शामिल रहे।
वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अत्री ने कहा कि खुले में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि बेचना निषेध है और स्कूलों के नजदीक भी इन पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है।
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टीम ने नियमों के विपरीत खुली (सिंगल) सिगरेट बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और दुकानों के बाहर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने संबंधी साइन बोर्ड न लगाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।
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इस दौरान टीम ने संबंधित दुकानदारों से चालान के रूप में कुल 12,000 रुपये की राशि वसूली। बुधवार को टीम ने दोसड़का, बाईपास, टिक्कर और भोटा स्थित विभिन्न दुकानों में छापेमारी की।
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जिला स्तरीय उड़नदस्ता टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर, औषधि निरीक्षक मोनिका शर्मा, डीलिंग असिस्टेंट संदीप तथा पुलिस के विशेष कार्य बल के सदस्य शामिल रहे।
वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अत्री ने कहा कि खुले में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि बेचना निषेध है और स्कूलों के नजदीक भी इन पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है।