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Chamba News: फॉर्च्यून पार्क से 18.21 लाख की रिकवरी की कार्रवाई तेज
Sun, 08 Mar 2026 10:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 08 Mar 2026 10:26 PM IST
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बकाया उपकर का भुगतान नहीं करने पर रिकवरी तहसीलदार चंबा ने भेजा पत्र
तहसीलदार डलहौजी से इकाई की चल-अचल संपत्ति का विस्तृत ब्योरा भी मांगा
चार अप्रैल को अगली सुनवाई में वसूली की प्रगति, संपत्ति के ब्योरे पर होगा विचार
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के बकाया उपकर का भुगतान न करना फॉर्च्यून पार्क डलहौजी को महंगा पड़ गया है। प्रशासन ने 18,21,078 रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।
रिकवरी तहसीलदार चंबा ने रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए तहसीलदार डलहौजी को पत्र भेजा है। त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक रिमाइंडर भी जारी किया है। आदेश जारी कर संबंधित इकाई की चल और अचल संपत्ति का विस्तृत ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को तय की गई है। इसमें वसूली की प्रगति और संपत्ति के ब्योरे पर विचार किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार चंबा जोन के निर्धारण अधिकारी ने फॉर्च्यून पार्क डलहौजी के विरुद्ध 18,21,078 रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया था। 15 मई 2024 को उपकर के रूप में 13,00,770 रुपये की देनदारी तय की थी। संबंधित संस्थान को राशि जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किए लेकिन न तो राशि जमा की गई और न ही इस आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर की गई। नियमों के उल्लंघन और भुगतान में देरी को देखते हुए निर्धारण अधिकारी ने बकाया राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी लगाया है। 20 महीनों का ब्याज 5,20,308 रुपये होने के बाद अब कुल रिकवरी राशि बढ़कर 18,21,078 रुपये हो गई है। आदेश में स्पष्ट किया है कि यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी। लिहाजा, अब प्रशासन के पास बकाया वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने तक के अधिकार हैं। यह राशि सचिव- सह- सीईओ एचपी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर को भुगतान की जानी है।
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रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तहसीलदार डलहौजी को पत्र भेजा है। फॉर्च्यून पार्क डलहौजी की चल-अचल संपत्ति का विस्तृत ब्योरा मांगा है। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 4 अप्रैल को तय की गई है।
- राहुल धीमान, रिकवरी तहसीलदार, चंबा
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तहसीलदार डलहौजी से इकाई की चल-अचल संपत्ति का विस्तृत ब्योरा भी मांगा
चार अप्रैल को अगली सुनवाई में वसूली की प्रगति, संपत्ति के ब्योरे पर होगा विचार
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के बकाया उपकर का भुगतान न करना फॉर्च्यून पार्क डलहौजी को महंगा पड़ गया है। प्रशासन ने 18,21,078 रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।
रिकवरी तहसीलदार चंबा ने रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए तहसीलदार डलहौजी को पत्र भेजा है। त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक रिमाइंडर भी जारी किया है। आदेश जारी कर संबंधित इकाई की चल और अचल संपत्ति का विस्तृत ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को तय की गई है। इसमें वसूली की प्रगति और संपत्ति के ब्योरे पर विचार किया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार चंबा जोन के निर्धारण अधिकारी ने फॉर्च्यून पार्क डलहौजी के विरुद्ध 18,21,078 रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया था। 15 मई 2024 को उपकर के रूप में 13,00,770 रुपये की देनदारी तय की थी। संबंधित संस्थान को राशि जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किए लेकिन न तो राशि जमा की गई और न ही इस आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर की गई। नियमों के उल्लंघन और भुगतान में देरी को देखते हुए निर्धारण अधिकारी ने बकाया राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी लगाया है। 20 महीनों का ब्याज 5,20,308 रुपये होने के बाद अब कुल रिकवरी राशि बढ़कर 18,21,078 रुपये हो गई है। आदेश में स्पष्ट किया है कि यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी। लिहाजा, अब प्रशासन के पास बकाया वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने तक के अधिकार हैं। यह राशि सचिव- सह- सीईओ एचपी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर को भुगतान की जानी है।
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रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तहसीलदार डलहौजी को पत्र भेजा है। फॉर्च्यून पार्क डलहौजी की चल-अचल संपत्ति का विस्तृत ब्योरा मांगा है। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 4 अप्रैल को तय की गई है।
- राहुल धीमान, रिकवरी तहसीलदार, चंबा