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Chamba News: सड़क किनारे रेत-बजरी रखने वालों को नोटिस जारी करेगा पीडब्ल्यूडी

Sat, 06 Apr 2024 09:59 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 06 Apr 2024 09:59 PM IST
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PWD will issue notice to those keeping sand and gravel on the roadside
सड़क किनारे रेत-बजरी रखने वालों को नोटिस जारी करेगा पीडब्ल्यूडी
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लोगों ने नोटिस के बाद भी सड़क के किनारे से गृह निर्माण सामग्री नहीं उठाई तो करवाई जा सकती है एफआईआर
तेलका-चंबा मुख्य मार्ग के किनारे रेत-बजरी और पत्थर के ढेर लगे होने से वाहन चालक हो रहे हैं परेशान
शिकायतें मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग सख्त, सड़क किनारे लंबे समय से रखी गई है यह सामग्री
संवाद न्यूज एजेंसी
तेलका (चंबा)। तेलका-चंबा मुख्य मार्ग के किनारे रेत-बजरी, पत्थर के अलावा अन्य गृह निर्माण सामग्री के ढेर लगाने वालों की अब खैर नहीं। लोक निर्माण विभाग सलूणी बिना अनुमति सड़क किनारे सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस मिलने के बाद भी मालिक सामान नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करवाई जा सकती है। तेलका-चंबा मुख्य मार्ग के किनारों पर बजमोता और बोठी नामक स्थान पर बजरी के ढेर लगे हैं। मार्ग पर कई जगह रेत और अन्य गृह निर्माण सामग्री लंबे समय से रखी गई है। इसे नहीं हटाया गया है। बजरी-रेत और गृह निर्माण की सामग्री के ढेर लगने से सड़क काफी संकीर्ण हो चुकी है। इस कारण मार्ग पर जाम लग रहा है। चालकों को पास देने के लिए अपना वाहन पीछे ले जाना पड़ता है। सड़क किनारे लगाए बजरी के ढेरों से वाहन की आवाजाही के कारण रेत और बजरी सड़क पर आ जाती है। इस कारववाहन स्किड होने से कई बार दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। ऐसी शिकायतें पीडब्ल्यूडी के पास पहुंची हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर अब विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

रमेश कुमार, रिंकू, मनोज, अब्दुल, राकेश ,फारूक, हनीफ मोहम्मद, राहुल कुमार और संतोष कुमार ने कहा कि तेलका-चंबा मार्ग के किनारे जगह-जगह रेत, बजरी और गृह निर्माण सामग्री के ढेर लगे हैं। मार्ग तंग होने से कई जगह चालकों को पास देने में कठिनाई होती है। पीडब्ल्यूडी को सड़क किनारे सामान रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कुमुद उपाध्याय ने बताया कि विभाग की अनुमति के बिना सड़क पर रेत-बजरी समेत गृह निर्माण सामग्री रखने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी सामान नहीं उठाया गया तो एफआईआर भी करवाई जा सकती है।
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