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Chamba News: सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने पर रोक

Mon, 11 May 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 11 May 2026 10:55 PM IST
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Prohibition on carrying weapons in public places
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने चुनावों के मद्देनजर जारी किए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले की संपूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, आवागमन एवं सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश यह जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था, निष्पक्षता और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मियों, राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों तथा पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एनआरएआई से संबद्ध खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति भी इससे मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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