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भरमौर-पठानकोट एनएच पर चल रहे क्रशर मालिक को नोटिस जारी

Tue, 09 Mar 2021 10:34 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 10:34 PM IST
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Notice issued to the crusher owner running on Bharmour-Pathankot NH
चंबा। भरमौर-पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बकाणी के पास चल रहे क्रशर मालिक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। क्रशर मालिक को सात दिनों के भीतर नोटिस के अनुसार क्रशर में चल रही खामियों को पूरा करना होगा। क्रशर में हो रही नियमों की अनदेखी को लेकर कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम क्रशर का निरीक्षण करने गई। निरीक्षण के दौरान टीम को जो भी खामियां नजर आई, उसको सुधारने के लिए टीम ने मालिक को मौके पर आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक नोटिस भी क्रशर मालिक को जारी किया है। जिसके आधार पर क्रशर में चल रही खामियों को सात दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
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भरमौर-पठानकोट एनएच पर क्रशर मुख्य सड़क किनारे स्थापित किया गया है। क्रशर में धूल-मिट्टी से बचाव को लेकर कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं है। क्रशर जब भी स्टार्ट होता है तो सारी धूल-मिट्टी उड़कर सड़क पर पहुंचती है। जिसकी वजह से राहगीर व वाहन चालक परेशान होते हैं। इसके अलावा क्रशर की जोरदार आवाज से आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं। सड़क किनारे मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर लगा रखे हैं जिससे सड़क भी सिकुड़ रही है। स्थानीय लोगों ने क्रशर से तंग आकर सीएम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत की थी।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि उपरोक्त मार्ग पर चल रहे क्रशर में निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों को दूर करने के लिए नोटिस दिया गया है। सात दिनों के भीतर क्रशर में खामियों को दूर करना होगा अन्यथा बोर्ड नियमानुसार कार्रवाई को अंजाम देगा।
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