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Chamba News: चुराह में बिना लाइसेंस चल रही दवा दुकान सील, चक्कर खाकर बेहोश हो गई संचालक

Sat, 27 Jul 2024 09:56 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 27 Jul 2024 09:56 PM IST
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Medicine shop running without license in Churah sealed, operator fainted due to dizziness
चुराह में बिना लाइसेंस चल रही दुकान को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील: जागरूक पाठक
प्रवीण कुमार
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चंबा। चुराह विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस से चल रही दूसरी दवा दुकान को सील किया है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम दवा दुकान की जांच करने पहुंची तो दुकानदार दुकान बंद कर वहां से भाग गई।
दवा निरीक्षक और टीम ने जैसे-तैसे दुकानदार का पता किया और फोन कर उसे बुलाया। जब दुकान खोलकर दवाई बेचने के लिए ड्रग लाइसेंस दिखाने को कहा गया तो वह इसे नहीं दिखा पाई। इसके बाद विभाग ने दुकान को सील कर दिया। विभाग जब कार्रवाई कर रहा था तो दुकानदार युवती चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसे पानी पिलाकर होश में लाया गया। विभागीय टीम ने उसे समझाया कि बिना लाइसेंस दवा की दुकान चलाना गैर कानूनी है। इसलिए वह सबसे पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करे। दवा दुकान के लिए जरूरी औपचारिकताओं को भी पूरा करे।
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उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के बारे में जब विभाग ने संबंधित पंचायत प्रधान को बताया तो उसने अपने जगह वार्ड पंच को भेज दिया। वह भी मौके पर आने के बाद गायब हो गया। जाने से पहले विभागीय टीम को भी नहीं बताया। दवा निरीक्षक ने चिंता जताई है कि उनके आने की सूचना सिर्फ उनके स्टाफ और पंचायत प्रतिनिधि को थी तो दुकानदार को इसकी खबर कैसे मिल गई। इसको लेकर भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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डीसी को पत्र, पंचायत प्रतिनिधि नहीं कर रहे सहयोग
दवा निरीक्षक ने पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से सहयोग न करने पर उपायुक्त को पत्र लिखा है। इसमें उपायुक्त को बताया है कि पंचायत में जब भी वह कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो उन्हें संपूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। पंचायत प्रतिनिधियों को सहयोग करने के आदेश दिए जाएं।


--स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि चुराह में बिना लाइसेंस चल रही दवा की दुकान को सील किया गया है। साथ ही दुकान चलाने वाले से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिना लाइसेंस दवा दुकान या क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी।

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