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Chamba News: दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा पांच हजार जुर्माना

Tue, 09 Sep 2025 10:08 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 09 Sep 2025 10:08 PM IST
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It is mandatory for shopkeepers to have a trade license, breaking the rules will attract a fine of Rs 5,000
चंबा। नगर परिषद चंबा के दायरे में अब दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा। नगर परिषद चंबा ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि अगर कोई दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
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काम के हिसाब से ट्रेड लाइसेंस बनेंगे। ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सिटीजन सेवा पोर्टल के जरिये दुकानदारों को आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद नगर परिषद कार्यालय की ओर से छानबीन की जाएगी और आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। किसी प्रकार की खामी पर आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। नगर परिषद की ओर से ट्रेड लाइसेंस के लिए न्यूनतम फीस फिलहाल 500 रुपये तय की गई है, जबकि काम के हिसाब से भी फीस तय की जाएगी। ट्रेड लाइसेंस की अवधि एक साल से पांच साल तक रहेगी। सरकार के निर्देशों के बाद ही नगर परिषद की ओर से ट्रेड लाइसेंस शहरी क्षेत्र में अनिवार्य किए हैं।
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शहरी क्षेत्र में करीब 1500 दुकानें
जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में करीब 1500 दुकानें है, इनमें से 450 दुकानें नगर परिषद चंबा की ही है। शहर के अलग-अलग बाजार हरदासपुरा, मुगला, सुल्तानपुर, कसाकड़ा, बालू, मुख्य शहर, जनसाली चौंतड़ा और सुराड़ा में दुकानें हैं। इन सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा।
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चंबा शहर के तहत आते विभिन्न बाजारों के दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। लाइसेंस न होने की सूरत में दुकानदारों को जुर्माना किया जाएगा। राखी कौशल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चंबा
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