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कियाणी में फसल बीमा के बारे में दी जानकारी
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चंबा। प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह बुधवार को कियाणी पंचायत में संपन्न हुआ। एक से सात जुलाई तक चले इस सप्ताह के तहत कृषि विभाग और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी मदन लाल ने बताया कि इस सप्ताह के दौरान पुखरी तहसील के विभिन्न गांवों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई।
बुधवार को कियाणी में आयोजित कार्यक्रम में करीब तीस किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित अग्रणी बैंक प्रबंधक भूपिंद्र कालिया ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक जिला चंबा डॉ. कुलदीप धीमान ने किसानों को बताया कि केवल 48 रुपये देकर एक बीघा में लगाई गई मक्की की फसल का बीमा हो सकता है। कहा कि यदि फसल में प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो जाए तो 2400 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि जब भी प्राकृतिक आपदा जैसे ओले पड़ने, बाढ़ आने से किसी बीमित फसल को कोई नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 1800-116-515 पर सूचित करें। कहा कि यदि सूखा पड़ने से फसलों की पैदावार में कमी आती है तो इसका आकलन फसल काटने के बाद किया जाता है और उसके बाद नुकसान की भरपाई धनराशि किसानों के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञ डॉ. ईश्वर ठाकुर, कृषि विकास अधिकारी डॉ. अरविंद चहल, कृषि प्रसार अधिकारी डॉ. दीक्षा, कृषि प्रसार अधिकारी के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रधान सरिता कोपड़ा सहित किसान मौजूद रहे।
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बुधवार को कियाणी में आयोजित कार्यक्रम में करीब तीस किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित अग्रणी बैंक प्रबंधक भूपिंद्र कालिया ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक जिला चंबा डॉ. कुलदीप धीमान ने किसानों को बताया कि केवल 48 रुपये देकर एक बीघा में लगाई गई मक्की की फसल का बीमा हो सकता है। कहा कि यदि फसल में प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो जाए तो 2400 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है।
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उन्होंने कहा कि जब भी प्राकृतिक आपदा जैसे ओले पड़ने, बाढ़ आने से किसी बीमित फसल को कोई नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 1800-116-515 पर सूचित करें। कहा कि यदि सूखा पड़ने से फसलों की पैदावार में कमी आती है तो इसका आकलन फसल काटने के बाद किया जाता है और उसके बाद नुकसान की भरपाई धनराशि किसानों के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञ डॉ. ईश्वर ठाकुर, कृषि विकास अधिकारी डॉ. अरविंद चहल, कृषि प्रसार अधिकारी डॉ. दीक्षा, कृषि प्रसार अधिकारी के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रधान सरिता कोपड़ा सहित किसान मौजूद रहे।
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