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Chamba News: नशीली दवाओं का रिकॉर्ड न रखने पर दो महीने के लिए ड्रग लाइसेंस सस्पेंड
Fri, 06 Sep 2024 10:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 06 Sep 2024 10:44 PM IST
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प्रवीण कुमार
चंबा। नशे की दवाइयों का सही रिकॉर्ड न रखने पर चंबा और भरमौर के दो दवा विक्रेताओं के लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। दो केमिस्ट की नशे की दवाई बेचने की अनुमति को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है।
चार केमिस्ट की दुकानों में एंटी बायोटिक सहित अन्य दवाओं का रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाने पर सात दिन के लिए उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिस केमिस्ट का जितने दिन के लिए ड्रग लाइसेंस रद्द किया गया है, उसे उतने दिन तक दुकान बंद रखनी होगी। इस अवधि में किसी भी केमिस्ट ने दुकान खोली तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए केमिस्टों को चेतावनी जारी की गई है। यह कार्रवाई धर्मशाला से स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से की गई है।
कुछ दिन पहले चंबा में कार्यरत दवा निरीक्षक ने जिले की सभी दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। उन्हें कई दुकानों में दवाइयों का रिकॉर्ड सही नहीं मिला। उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार की। इसे स्टेट ड्रग कंट्रोलर के कार्यालय में भेजा। यहां रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद केमिस्टों के लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया।
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डॉक्टर की पर्ची के बिना न बेचें नशे में प्रयोग होने वाली दवा
सभी केमिस्ट को निर्देश दिए गए हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी को भी नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाई न बेचें। जिस डॉक्टर ने पर्ची में दवाई लिखी है, उसका पूरा नाम और फोन नंबर के साथ मरीज का भी पूरा रिकार्ड रखें। इतना ही नहीं, यदि कोई डॉक्टर बार-बार एक व्यक्ति को नशीली दवाई लिख रहा है तो उसकी जानकारी भी दें।
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स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि चंबा में छह केमिस्ट के लाइसेंस कुछ अवधि के लिए सस्पेंड किए गए हैं। इन दुकानों में नशीली और अन्य बीमारी की दवाइयों का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा जा रहा था। एक दुकान का नशीली दवाई बेचने वाली अनुमति को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है।
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चंबा। नशे की दवाइयों का सही रिकॉर्ड न रखने पर चंबा और भरमौर के दो दवा विक्रेताओं के लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। दो केमिस्ट की नशे की दवाई बेचने की अनुमति को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है।
चार केमिस्ट की दुकानों में एंटी बायोटिक सहित अन्य दवाओं का रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाने पर सात दिन के लिए उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिस केमिस्ट का जितने दिन के लिए ड्रग लाइसेंस रद्द किया गया है, उसे उतने दिन तक दुकान बंद रखनी होगी। इस अवधि में किसी भी केमिस्ट ने दुकान खोली तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए केमिस्टों को चेतावनी जारी की गई है। यह कार्रवाई धर्मशाला से स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से की गई है।
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कुछ दिन पहले चंबा में कार्यरत दवा निरीक्षक ने जिले की सभी दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। उन्हें कई दुकानों में दवाइयों का रिकॉर्ड सही नहीं मिला। उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार की। इसे स्टेट ड्रग कंट्रोलर के कार्यालय में भेजा। यहां रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद केमिस्टों के लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया।
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डॉक्टर की पर्ची के बिना न बेचें नशे में प्रयोग होने वाली दवा
सभी केमिस्ट को निर्देश दिए गए हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी को भी नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाई न बेचें। जिस डॉक्टर ने पर्ची में दवाई लिखी है, उसका पूरा नाम और फोन नंबर के साथ मरीज का भी पूरा रिकार्ड रखें। इतना ही नहीं, यदि कोई डॉक्टर बार-बार एक व्यक्ति को नशीली दवाई लिख रहा है तो उसकी जानकारी भी दें।
स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि चंबा में छह केमिस्ट के लाइसेंस कुछ अवधि के लिए सस्पेंड किए गए हैं। इन दुकानों में नशीली और अन्य बीमारी की दवाइयों का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा जा रहा था। एक दुकान का नशीली दवाई बेचने वाली अनुमति को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है।