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Chamba News: लापरवाही से पिकअप चलाने पर चालक को ढाई साल की सजा
Wed, 28 Oct 2026 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 28 Oct 2026 10:28 PM IST
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भद्रम में हादसे के मामले में सीजेएम चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला, 13 गवाहों ने दी गवाही
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। लापरवाही और तेज रफ्तार से पिकअप चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने चालक मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए ढाई साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए के तहत दो वर्ष, धारा 279 के तहत तीन महीने और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
उप जिला अटॉर्नी चंबा नवीन कुमार के अनुसार, घटना 19 सितंबर 2015 की शाम करीब 7:30 बजे भद्रम में सार्वजनिक मार्ग पर हुई थी। आरोपी मनोज कुमार निवासी तडोली डाकघर सरू तहसील एवं जिला चंबा पिकअप वाहन (एचपी-73-1384) को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 304ए तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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मामले की जांच सदर थाना चंबा के जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजाएं सुनाईं। हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अटॉर्नी दिनेश कुमार ने की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। लापरवाही और तेज रफ्तार से पिकअप चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने चालक मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए ढाई साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए के तहत दो वर्ष, धारा 279 के तहत तीन महीने और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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उप जिला अटॉर्नी चंबा नवीन कुमार के अनुसार, घटना 19 सितंबर 2015 की शाम करीब 7:30 बजे भद्रम में सार्वजनिक मार्ग पर हुई थी। आरोपी मनोज कुमार निवासी तडोली डाकघर सरू तहसील एवं जिला चंबा पिकअप वाहन (एचपी-73-1384) को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 304ए तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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मामले की जांच सदर थाना चंबा के जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजाएं सुनाईं। हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अटॉर्नी दिनेश कुमार ने की।