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चोरी करने पर छह माह की कैद व एक हजार जुर्माना

Tue, 29 Nov 2016 06:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा Updated Tue, 29 Nov 2016 06:42 PM IST
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six month prison
अदालत का फैसला - फोटो : file photo

काम मांगने की आड़ में लगभग अस्सी हजार रुपये की नकदी और आभूषण चुराने के आरोप में न्यायालय ने प्रीतम सिंह पुत्र चतरो राम निवासी गांव समनोट पंचायत मलूंडा तहसील भटियात को छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिसमें दोषी का ट्रायल पीरियड भी शामिल रहेगा।

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यह मामला पंद्रह अगस्त 2015 को महिंद्र पाल निवासी खड़ामुख तहसील भरमौर ने पुलिस में दर्ज करवाया था। जिसमें सामने आया कि कैसे दोषी पाए गए प्रीतम सिंह ने पहले महिंद्र पाल से काम मांगा और फिर उसके घर तक पहुंच गया। कुछ दिन जब महिंद्र सिंह अपने पारिवारिक झगड़ेे को निपटाने के लिए पुलिस के पास गया था।
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ठीक उसी समय प्रीतम सिंह ने महिंद्र पाल के घर में रखी नकदी और आभूषण चुरा लिए लेकिन किसी न किसी तरह से पुलिस ने प्रीतम को ढूंढ निकाला। जिसके बाद पुलिस ने चालान बनाकर न्यायालय में दर्ज किया था। दोषी को सजा राजिंद्र कुमार एलडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट चंबा ने सुनाई है। मामले की पैरवी केएस जरयाल एलडी सहायक जिला न्यायवादी चंबा ने की है।

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