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दुराचार के आरोपी को सात साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला, (चंबा)
Updated Thu, 28 Jul 2016 10:10 PM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंबा पारस डोगर ने दुराचार के एक आरोपी को अभियुक्त करार देते हुए सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त जेल में काटने होंगे।
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न्यायाधीश ने अभियुक्त को भादंसं की धारा 376, 323, 341 के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में 21 फरवरी 2014 को शिकायतकर्ता ने तीसा थाना में मामला दर्ज करवाया था कि जब वह अपनी ननद के साथ जा रही थी तो किशोरी लाल पुत्र सूरत राम निवासी पद्धर लोह टिकरी ने उसके साथ दुराचार किया और मामले की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद 21 फरवरी 2014 को करीब ग्यारह बजे जब वह दुकान से वापस आ रही थी तो रास्ते में घात लगाकर बैठे अभियुक्त ने उसके साथ दुराचार किया। महिला ने इस संबंध में 21 फरवरी को तीसा थाना में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और न्यायालय में चालान पेश किया। जहां न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। इस केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।
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