फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   चरस तस्कर को पांच साल की कैद, बीस हजार रुपये जुर्माना

चरस तस्कर को पांच साल की कैद, बीस हजार रुपये जुर्माना

Sat, 06 Jul 2019 10:16 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2019 10:16 PM IST
विज्ञापन
चरस तस्कर को पांच साल की कैद, बीस हजार रुपये जुर्माना
चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। केवल कृष्ण गांव भटवारा डाकघर ब्रेही तहसील भरमौर और जिला चंबा को पांच साल का कारावास के साथ बीस हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार मामला 17 अक्तूबर 2015 का है। पुलिस टीम कलसूंई के समीप नाकाबंदी पर थी। इसी समय एक व्यक्ति बकाणी की तरफ पैदल आ रहा था। इस व्यक्ति के पास एक पिट्ठु बैग था। पुलिस को देखकर व्यक्ति घबरा गया और वापिस जाने का प्रयास करने लगा। व्यक्ति को भागता देख पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। पुलिस ने व्यक्ति को कुछ दूरी पर धर दबोचा।
विज्ञापन


पुलिस ने व्यक्ति का नाम पूछा। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम केवल कृष्ण बताया और भटवारा गांव का निवासी है। पुलिस ने शक के आधार पर बैग की तलाशी ली। इस दौरान बैग में 992 ग्राम चरस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी केवल कृष्ण को हिरासत में लिया और इस संबंध में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच और कोर्ट में चालान पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में 16 गवाह अदालत में पेश हुए। शुक्रवार को इस मामले को लेकर अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पांच साल का कारावास और बीस हजार जुुुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed