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लोनिवि और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर

Sat, 10 Feb 2018 10:41 PM IST
Updated Sat, 10 Feb 2018 10:41 PM IST
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लोनिवि और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर
crime - फोटो : demo pics

अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। करियां-बैली सड़क निर्माण में लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वन विभाग ने निर्माण की वजह से वन संपदा को हुए नुकसान पर केस दर्ज करवाया है। इसके साथ ही ठेकेदार को गलत कटिंग की वजह से पेड़-पौधों को नुकसान पर 1.26 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले वन विभाग ने पीडब्लयूडी को सड़क का कार्य बंद करने के लिए नोटिस भेजा था। मगर संबंधित ठेकेदार इसके बावजूद सड़क का कार्य करता रहा। इसकी वजह से वन विभाग के पेड़-पौधों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा गलत कटिंग से शुरू हुई स्लाइडिंग वाले हिस्से में डंगा लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा करने के बाद ही सड़क का कार्य शुरू होने दिया जाएगा। अन्यथा वन विभाग सड़क का कार्य शुरू नहीं होने देगा। डीएफओ चंबा ने संबंधित वन रक्षक को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह सड़क के मलबे से छोटे-बड़े पेड़ों को पहुंचे नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सौंपे। इस रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त जुर्माने को बढ़ाया भी जा सकता है। गौरतलब है कि करियां-बैली सड़क निर्माण से चंबा-भरमौर मुख्य मार्ग पर खतरा पैदा हो गया है। निर्माणाधीन सड़क से लगातार पत्थर और मलबा चंबा-भरमौर मार्ग पर गिर रहा है। इससे वाहनों सहित राहगीरों के चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। ठेकेदार मनमानी करके सड़क की गलत कटिंग करवा रहा था। इससे जगह-जगह भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई। सड़क के प्रभावित स्थानों पर ठेकेदार को डंगे लगाने होंगे। इसके बाद ही कार्य शुरू हो पाएगा। डीएफओ चंबा संजीव शर्मा ने बताया कि गलत कटिंग और मनमानी से कार्य करने को लेकर पीडब्लयूडी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। साथ ही ठेकेदार को पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने को लेकर जुर्माना लगाया है। सड़क पर डंगे और जुर्माने की अदायगी करने पर ही सड़क का कार्य शुरू होगा।

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