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मुख्य शिक्षक को जान से मारने व बंदुक तानने वाले आरोपी को दो साल का कारावास
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चंबा। सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने अध्यापक को जान से मारने की धमकी देने और गोली चलाने वाले दोषी को दो साला के कारावास की सजा सुनाई है। सुभाष चंद पुत्र धन्नु राम निवासी लैंगोई डाकघर किहार तहसील सलूणी जिला चंबा को धारा 504 व 506 के तहत दो साल का कारावास, पांच हजार रुपये जुुर्माना और आईपीसी की धारा 25, 54, 59 के तहत एक साल का कारावास पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजाएं एक साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने इस मामले की पैरवी की। यह मामला काशिम मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी हियाण तहसील सलूणी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह प्राइमरी स्कूल कुठेड़ धुत्ता में बतौर मुख्य शिक्षक के रूप में 2016 को तैनात था।
इस दौरान वह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। जबकि स्कूल का अन्य स्टाफ अवकाश पर था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पानो देवी और मिड-डे मील वर्कर प्रेमी देवी भी स्कूल में उपस्थित थी। इस बीच करीब 10:45 मिनट पर आरोपी पुुत्री के साथ आया और कुर्सी लेकर उसके साथ बैठ गया। आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी पत्नी द्वारा प्रमाणपत्र ले जाने संबंधित जानकारी मांगी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से कहा कि वे प्रमाणपत्र उसकी अनुमति के बिना पत्नी को न दें। इसी दौरान स्कूल में वह धूम्रपान करने लगा।
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इस पर मुख्य शिक्षक ने स्कूल में धूम्रपान न करने के लिए कहा। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ चला गया। मगर कुछ देर बाद वह एक बंदूक लेकर आया। इसके बाद मुख्य शिक्षक ने बच्चों को कमरे में जाने के लिए कहा। उसने बंदूक से गोली चला दी। किसी तरह मुख्य शिक्षक बंदूक के सामने से बच निकला। इसके बाद वह फिर मौके से चला गया।
कुछ देर बाद वह फिर स्कूल में आ धमका और अभद्र भाषण का प्रयोग करने लगा और कहने लगा कि वह बंदूक सिर्फ तुम्हारे लिया लाया था। इसके बाद आरोपी मुख्य शिक्षक को धमकाने लगा। आरोपी ने उसे घर के रास्ते से न गुजरने की धमकी दी।
इसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने किहार थाना ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसका फैसला मंगलवार को अदालत ने सुनाया।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजाएं एक साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने इस मामले की पैरवी की। यह मामला काशिम मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी हियाण तहसील सलूणी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह प्राइमरी स्कूल कुठेड़ धुत्ता में बतौर मुख्य शिक्षक के रूप में 2016 को तैनात था।
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इस दौरान वह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। जबकि स्कूल का अन्य स्टाफ अवकाश पर था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पानो देवी और मिड-डे मील वर्कर प्रेमी देवी भी स्कूल में उपस्थित थी। इस बीच करीब 10:45 मिनट पर आरोपी पुुत्री के साथ आया और कुर्सी लेकर उसके साथ बैठ गया। आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी पत्नी द्वारा प्रमाणपत्र ले जाने संबंधित जानकारी मांगी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से कहा कि वे प्रमाणपत्र उसकी अनुमति के बिना पत्नी को न दें। इसी दौरान स्कूल में वह धूम्रपान करने लगा।
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इस पर मुख्य शिक्षक ने स्कूल में धूम्रपान न करने के लिए कहा। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ चला गया। मगर कुछ देर बाद वह एक बंदूक लेकर आया। इसके बाद मुख्य शिक्षक ने बच्चों को कमरे में जाने के लिए कहा। उसने बंदूक से गोली चला दी। किसी तरह मुख्य शिक्षक बंदूक के सामने से बच निकला। इसके बाद वह फिर मौके से चला गया।
कुछ देर बाद वह फिर स्कूल में आ धमका और अभद्र भाषण का प्रयोग करने लगा और कहने लगा कि वह बंदूक सिर्फ तुम्हारे लिया लाया था। इसके बाद आरोपी मुख्य शिक्षक को धमकाने लगा। आरोपी ने उसे घर के रास्ते से न गुजरने की धमकी दी।
इसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने किहार थाना ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसका फैसला मंगलवार को अदालत ने सुनाया।