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Chamba News: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने वाला आरोपी दोषी करार
Sat, 11 Oct 2025 06:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 11 Oct 2025 06:59 AM IST
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चंबा। चुराह विधानसभा क्षेत्र में महिला के घर में घुस कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने और यौन उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चुराह सुमित ठाकुर की अदालत ने आरोपी राम दयाल निवासी कठवाड़ डाकघर बघेईगढ़ तहसील चुराह जिला चंबा को दोषी करार दिया है।
मामला 25 अप्रैल 2024 को सायं लगभग 05:30 बजे का है। पीड़ित महिला गैसु देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी राम दयाल उसके घर के आंगन में घुस गया। उसने बेवजह उनके साथ गाली-गलौच करते हुए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला कर दिया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसे मुक्कों और लातों से मारा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को धारा 451 के तहत एक साल का साधारण कारावास, 200 रुपये जुर्माने और जुर्माना चुकता न करने पर एक सप्ताह की जेल, धारा 354 के तहत क साल का साधारण कारावास, 200 रुपये जुर्माने और जुर्माना चुकता न करने पर एक सप्ताह के कारावास, धारा 354ए के तहत एक साल की कठोर कारावास, धारा 323 के तहत एक साल का साधारण कारावास और धारा 504 के तहत एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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मामला 25 अप्रैल 2024 को सायं लगभग 05:30 बजे का है। पीड़ित महिला गैसु देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी राम दयाल उसके घर के आंगन में घुस गया। उसने बेवजह उनके साथ गाली-गलौच करते हुए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला कर दिया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसे मुक्कों और लातों से मारा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को धारा 451 के तहत एक साल का साधारण कारावास, 200 रुपये जुर्माने और जुर्माना चुकता न करने पर एक सप्ताह की जेल, धारा 354 के तहत क साल का साधारण कारावास, 200 रुपये जुर्माने और जुर्माना चुकता न करने पर एक सप्ताह के कारावास, धारा 354ए के तहत एक साल की कठोर कारावास, धारा 323 के तहत एक साल का साधारण कारावास और धारा 504 के तहत एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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