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Chamba News: चरस के साथ पकड़े आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास
Thu, 25 Jun 2026 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 25 Jun 2026 10:56 PM IST
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50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, 752 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था आरोपी बलवंत
विशेष न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी तीन माह की साधारण कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा अनुजा सूद की अदालत ने चरस के साथ्प पकड़े आरोपी बलवंत सिंह निवासी ग्राम कुंड डाकघर लिग्गा तहसील सलूणी जिला चंबा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी चंबा दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि 18 अक्तूबर 2020 को सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस थाना किहार के एएसआई करतार सिंह अपनी टीम के साथ धारगला स्थित वर्षा शरण स्थल के पास गश्त पर थे। टीम में मुख्य आरक्षी मुहम्मद असलम, मनोहर लाल, आरक्षी संजय कुमार, अरुण और करण सिंह शामिल थे। इसी दौरान सलूणी की ओर से एक व्यक्ति नीले रंग का कैरी बैग लेकर पैदल धारगला की ओर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 752 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। मामले की जांच पुलिस थाना किहार की ओर से पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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विशेष न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी तीन माह की साधारण कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा अनुजा सूद की अदालत ने चरस के साथ्प पकड़े आरोपी बलवंत सिंह निवासी ग्राम कुंड डाकघर लिग्गा तहसील सलूणी जिला चंबा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी चंबा दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि 18 अक्तूबर 2020 को सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस थाना किहार के एएसआई करतार सिंह अपनी टीम के साथ धारगला स्थित वर्षा शरण स्थल के पास गश्त पर थे। टीम में मुख्य आरक्षी मुहम्मद असलम, मनोहर लाल, आरक्षी संजय कुमार, अरुण और करण सिंह शामिल थे। इसी दौरान सलूणी की ओर से एक व्यक्ति नीले रंग का कैरी बैग लेकर पैदल धारगला की ओर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 752 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। मामले की जांच पुलिस थाना किहार की ओर से पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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