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Chamba News: आरोपी बरी, दस्तावेज न होने पर चालक को जुर्माना

Tue, 02 Dec 2025 11:15 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 02 Dec 2025 11:15 PM IST
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Accused acquitted, driver fined for not having documents
चंबा। चुराह उपमंडल में घास, खुमानी और कैंथ के पेड़ काटकर चोरी करने और धमकी देने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तीसा सुमित ठाकुर की अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि चालक के मौके पर वाहन संबंधी दस्तावेज न होने पर उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी अनुसार 25 मार्च 2014 को पुलिस थाना तीसा में झझाकोठी निवासी केसरू राम ने सात लोगों के खिलाफ उसके घर और संपत्ति में प्रवेश कर उसकी जमीन से घास और खुमानी, कैंथ के पेड़ की लकड़ी काटकर चोरी की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की और लकड़ी को बरामद किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले से जुड़े 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर उन्होंने मामले के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कहते हुए अपना बयान न्यायालय में दिए। सबूतों के अभाव में वाहन चालक को छोड़कर अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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