{"_id":"29628","slug":"Chamba-29628-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना पहचान न रखें बाहरी कामगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंबा। जिला दंडाधिकारी शरभ नेगी ने जिले में अपराधाें की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जनसाधारण से सहयोग मांगा है। उन्होंने जिलावासियाें को सचेत किया है कि वे किसी भी बाहरी कामगार अथवा मजदूर को उसकी पैतृक पहचान के सत्यापन के बिना कार्य पर न लगाएं। शरभ नेगी ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कहा कि जिले में बाहरी क्षेत्राें के बहुत से लोग व्यापार या आजीविका कमाने के लिए आते हैं। इनमें शाल विक्रेता, फेरीवाले और वर्तन अथवा उपकरण ठीक करने वाले, ठेकेदार के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं में कार्य करने वाले कमागार शामिल हैं। इन लोगों की ओर से अपनी पैतृक पहचान सत्यापित न करवाने के कारण अपराधों पर रोक में कठिनाईयों पेश आती है। जिला दंडाधिकारी शरभ नेगी ने कहा कि बाहरी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर नियंत्रण पर नजर राना आवश्यक है। जन साधारण को किन्हीं असामाजिक तत्वाें के कारण किसी भी प्रकार क कठिनाई का सामना न करना पड़े और अपराधाें पर भी रोक लगे। उन्हाेंने रोजगार प्रदत्ता ठेकेदारों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रवासी कामगार को बिना पैतृक पहचान के दस्तावेजों के बिना कार्य पर न लगाएं। प्रवासी कामगारों को अपने पैतृक दस्तावेजों की अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो प्रति के साथ संबंधित एसएचओ से सत्यापित करवाना अनिवार्य है। इन आदेशाें की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला में धारा 144 की अवधि 27 जून 2012 तक लागू रहेगी।
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