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Chamba News: आपदा की मार झेलने वाले 217 किसानों को मिलेंगे 11.32 लाख रुपये
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चंबा। जिला चंबा के 217 किसानों को 11.32 लाख रुपये आपदा राहत राशि वितरित की जाएगी। कृषि विभाग के उपनिदेशक कुलदीप धीमान ने बताया कि जिन किसानों का पिछली बरसात में अधिक बारिश होने के कारण खेतों की मिट्टी बह जाने या नदी नालों के किनारे हुए भूमि कटाव बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को सहायता राशि वितरित की जा रही है।
यह सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी। 11.32 लाख रुपये आपदा राहत राशी निर्धारित तिथि 4 दिसंबर तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार 217 किसानों को वितरित की जाएगी। कृषि विभाग चंबा द्वारा इस वर्ष आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 18 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें 12 लाख की अतिरिक्त धनराशि एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएगी। यह धनराशि आपदा से प्रभावित किसानों को प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार वितरित होगी। इसमें कृषि योग्य भूमि से गाद निकालने के लिए 1,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और कम से कम 2200 रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि भूस्खलन और नदी नालों के रास्ते बदलने और हिमस्खलन से होने बाले भूमि कटाव के लिए 47 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या कम से कम पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी। पटवारी की रिपोर्ट में यह लिखा होना चाहिए कि जहां नुकसान हुआ, जिसमें प्रार्थी की हिस्सेदारी क्या है। कितने क्षेत्रफल में इस वर्ष की बरसात के कारण भूमि कटाव हुआ है। क्योंकि, यह सहायता किसानों को उनके भूमि कटाव वाले खेतों के क्षेत्रफल के अनुसार ही दी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी उप मंडलीय भू संरक्षण अधिकारी या कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में संपर्क करें।
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यह सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी। 11.32 लाख रुपये आपदा राहत राशी निर्धारित तिथि 4 दिसंबर तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार 217 किसानों को वितरित की जाएगी। कृषि विभाग चंबा द्वारा इस वर्ष आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 18 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें 12 लाख की अतिरिक्त धनराशि एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएगी। यह धनराशि आपदा से प्रभावित किसानों को प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार वितरित होगी। इसमें कृषि योग्य भूमि से गाद निकालने के लिए 1,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और कम से कम 2200 रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
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उन्होंने बताया कि भूस्खलन और नदी नालों के रास्ते बदलने और हिमस्खलन से होने बाले भूमि कटाव के लिए 47 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या कम से कम पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी। पटवारी की रिपोर्ट में यह लिखा होना चाहिए कि जहां नुकसान हुआ, जिसमें प्रार्थी की हिस्सेदारी क्या है। कितने क्षेत्रफल में इस वर्ष की बरसात के कारण भूमि कटाव हुआ है। क्योंकि, यह सहायता किसानों को उनके भूमि कटाव वाले खेतों के क्षेत्रफल के अनुसार ही दी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी उप मंडलीय भू संरक्षण अधिकारी या कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में संपर्क करें।
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