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सरसों तेल का सैंपल फेल, दुकानदार पर दस हजार जुर्माना

Sat, 17 Feb 2018 10:24 PM IST
Updated Sat, 17 Feb 2018 10:24 PM IST
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सरसों तेल का सैंपल फेल, दुकानदार पर दस हजार जुर्माना
cooking oil - फोटो : demo pics

अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। स्वास्थ्य विभाग ने घटिया सरसों तेल बेचने वाले दुकानदार को दस हजार रुपये जुर्माना ठोंका है। एक माह पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ककीरा में जाकर खाद्य वस्तुओं के सैंपल भरे थे। इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेश कश्यप और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद ने सभी दुुकानदारों के लाइसेंस भी जांचे। इस दौरान आधा दर्जन दुकानों से दर्जन के करीब खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी भरे गए। इन्हें जांच के लिए कंडाघाट लैब में भेजा गया। यहां पर खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की पूरी जांच हुई।
लैब की जांच में सरसों तेल का सैंपल गुणवत्ता पर खरा नहीं उतर पाया। इसके चलते उसे लैब की रिपोर्ट में फेल कर दिया गया। जबकि अन्य खाद्य वस्तुओं के सैंपल मानकों पर खरे पाए गए। फेल हुए सरसों तेल की रिपोर्ट चंबा पहुंचने पर संबंधित दुकानदार को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसमें दुकानदार से गुणवत्ता रहित सरसों तेल बेचने को लेकर जवाब मांगा गया। साथ ही उसे डीओ कार्यालय में पेश होने का कहा गया। डीओ कार्यालय में हाजिरी भरते हुए दुकानदार ने माना कि उसने अनजाने में गुणवत्ता रहित सरसों तेल बेचा है। इसे भविष्य में वह दोबारा कभी नहीं बेचेगा। इसको लेकर जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी ने दुकानदार को 10000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसे गुणवत्ता रहित खाद्य वस्तुएं नहीं बेचने के निर्देश दिए।
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घटिया खाद्य वस्तुएं बेचने वालों पर होगी कार्रवाई : वाईडी शर्मा
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाईडी शर्मा ने बताया कि सरसों तेल का सैंपल फेल हुआ है। संबंधित दुकानदार को दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता रहित खाद्य वस्तुएं बेचने वाले सभी दुकानदारों पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।

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