फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   19 months imprisonment for assault convict

Chamba News: मारपीट के दोषी को 19 माह का कारावास

Fri, 06 Jan 2023 10:23 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jan 2023 10:23 PM IST
विज्ञापन
19 months imprisonment for assault convict
चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी तीसा उमेश वर्मा की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर मोती राम पुत्र माणा निवासी चचूल डाकघर सनवाल, तहसील चुराह को 19 माह का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले की पैरवी करते हुए जिला सहायक न्यायवादी मनोज राणा ने बताया कि सितंबर 2013 को कोथरू डाकघर सनवाल तहसील चुराह निवासी महिला किशनी देवी ने पुलिस में तहरीर दी कि जब वह अपने रास्ते से जा रही थी तो मोती राम ने उसे जबरन धर दबोचा और उसके बाल काटने की नियत से उसके साथ मारपीट की। इसका विरोध करने पर मोती राम ने उसकी लात-घूसों से पिटाई कर दी। शिकायत के आधार पर तीसा थाना प्रभारी ने मामले की जांच की।
विज्ञापन

मामले की जांच पूरी होने पर तीसा थाना प्रभारी ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया। इसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। अपराध साबित करने के लिए कुल सात गवाहों का परीक्षण किया गया। इसके तहत ही मामले में मोती राम को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed