{"_id":"5bdb3b6bbdec22696e0e5161","slug":"151541094251-chamba-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आबकारी विभाग ने खंगाला 22 कारोबारियों का रिकॉर्ड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आबकारी विभाग ने खंगाला 22 कारोबारियों का रिकॉर्ड
Updated Thu, 01 Nov 2018 11:14 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
चंबा। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कस दिया है। इसके तहत वीरवार को विभाग ने 22 व्यापारियों के जीएसटी के तहत ई-बे बिल की जांच की गई। इसमें ई-बे बिल नहीं होने पर तीन कारोबारियों पर जुर्माना ठोंका गया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इसके चलते उन व्यापारियों को विभाग की ओर से 31294 रुपये टैक्स और जुर्माना ठोंका गया। इसके साथ ही व्यापारियों को हिदायत दी गई कि वह भविष्य में बिना ई-बे बिल के सामान न ही खरीदें और न ही बेंचे। अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार वीरवार को उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी चंबा नविंद्र सिंह की अगुवाई में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिन प्रसाद थापा और टीम ने व्यापारियों के सामान के बिल और टैक्स की जांच की। इस दौरान करीब 22 कारोबारियों का रिकार्ड खंगाला गया। इसमें पाया गया कि शहर के तीन कारोबारी बिना ईबे बिल ही सामान बेच रहे थे। इनके ऊपर विभागीय टीम ने नियमानुसार कार्रवाई की।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि नियमों के तहत अगर कोई भी व्यापारी पचास हजार से अधिक सामान की सेल या परचेजिंग करता है तो उसे जीएसटी के तहत ईबे बिल कटवाना आवश्यक है। अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत उपरोक्त तीन कारोबारियों पर यह कार्रवाई हुई है। आबकारी एवं कराधान विभाग टैक्स चारी करने वाले व्यापारियों पर पैनी नजर रखे हुए है। व्यापारी अगर टैक्स की अदायगी नहीं करता हो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तीस दिनों के भीतर एक दर्जन व्यापारियों पर यह कार्रवाई हो चुकी है। इनसे विभाग ने लाखों रुपये जुर्माना वसूल किया है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी चंबा नविंद्र सिंह ने बताया कि तीन कारोबारियों को बिना ईबे बिल का सामान बेचते हुए पकड़ा गया। उनके ऊपर 31 हजार रुपये जुर्माना और टैक्स लगाया गया है। पचास हजार की कीमत से अधिक सामान परचेज करने पर ईबे बिल होना जरूरी है।
विज्ञापन