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खाद्य आपूर्ति विभाग ने दस व्यापारियों के काटे चालान

Sat, 10 Nov 2018 10:37 PM IST
Updated Sat, 10 Nov 2018 10:37 PM IST
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खाद्य आपूर्ति विभाग ने दस व्यापारियों के काटे चालान

अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में दबिश देकर खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान नियमों की अवहेलना करने पर डीएफसी चंबा ने दस व्यापारियों के चालान काटे हैं। जांच में इन व्यापारियों के यहां विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गई है। इसको लेकर उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई है।

जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक की अगुवाई में शनिवार को विभागीय टीम ने बालू, सरोल और सुल्तानपुर में दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शनिवार को हुई इस कार्रवाई से से व्यापारियों और दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। गौरतलब हो कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के पास जिले में प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग होने, पैकेट बंद वस्तुओं में दाम अंकित न होने और कम वजन तोल कर ग्राहकों को चूना लगाने की शिकायतें पहुंची थी। इन शिकायतों के आधार पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रण विजयेंद्र नरयाल की अगुवाई में लिगल मेंट्रोलॉजी ऑफिसर नीरज भारती और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक सौरभ वशिष्ठ की टीम ने दबिश दी। इस दौरान पॉलीथीन का प्रयोग करने, पैकेट बंद वस्तुओं में दाम अंकित न होने और कम तोल कर ग्राहकों को चूना लगाने वाले दस व्यापारियों के चालान काटे गए हैं।
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अब यह व्यापारी एक सप्ताह के भीतर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगे। इस दौरान अगर व्यापारी उचित पक्ष नहीं रख पाते है तो उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए चालान की रकम को जमा करवाना होगा। चालान की यह रकम विभागीय राजस्व में जमा होगी। विभागीय टीम ने शनिवार सुबह बाहरी राज्यों से शहर में आने वाली सब्जियों, दूध, दही की गाड़ियों को भी चैक किया गया। इस दौरान जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने उन्हें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, सब्जियों के साथ पॉलीथीन का प्रयोग न करने और एक्सपायरी डेट का सामान जिले में न लेकर आने वाले सख्त हिदायत दी। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विजयेंद्र नरयाल ने बताया कि पॉलीथीन का प्रयोग करने, पैकेट बंद वस्तुओं में दाम अंकित न होने और कम तोल कर ग्राहकों को चूना लगाने वाले दस व्यापारियों के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह व्यापारी सात दिनों के भीतर अपना पक्ष विभाग के समक्ष रखेंगे। संतोषजनक जवाब न होने पर विभागीय कार्रवाही की जाएगी।

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