{"_id":"6a2d60d69cf7fce5fe0edf0d","slug":"warning-to-tobacco-product-sellers-in-jhandutta-bilaspur-news-c-92-1-ssml1001-161685-2026-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: झंडूता में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: झंडूता में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को चेतावनी
Sat, 13 Jun 2026 10:21 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 13 Jun 2026 10:21 PM IST
विज्ञापन
नियमों का पालन नहीं करने पर होगा चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं (बिलासपुर)। खंड चिकित्सा अधिकारी झंडूता डॉक्टर अतुल ने तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तंबाकू से संबंधित उत्पादों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए और इनकी बिक्री करने वाले दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है। नगर पंचायत क्षेत्रों में यह लाइसेंस उपमंडलीय अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल परिसर के 300 फीट के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं है और ऐसे स्थानों के लिए लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाता। उन्होंने दुकानदारों से लाइसेंस को दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने तथा चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा। बोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं। इसके अलावा होटलों, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यहां धूम्रपान करना मना है संबंधी बोर्ड लगाना भी आवश्यक है।
डॉ अतुल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में नियमों की अनदेखी और विभिन्न कमियां पाई गईं। संबंधित दुकानदारों को मौके पर नियमों की जानकारी देकर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं (बिलासपुर)। खंड चिकित्सा अधिकारी झंडूता डॉक्टर अतुल ने तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तंबाकू से संबंधित उत्पादों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए और इनकी बिक्री करने वाले दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है। नगर पंचायत क्षेत्रों में यह लाइसेंस उपमंडलीय अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल परिसर के 300 फीट के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं है और ऐसे स्थानों के लिए लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाता। उन्होंने दुकानदारों से लाइसेंस को दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने तथा चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा। बोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं। इसके अलावा होटलों, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यहां धूम्रपान करना मना है संबंधी बोर्ड लगाना भी आवश्यक है।
विज्ञापन
डॉ अतुल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में नियमों की अनदेखी और विभिन्न कमियां पाई गईं। संबंधित दुकानदारों को मौके पर नियमों की जानकारी देकर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन