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Bilaspur News: पुलिस नहीं कर सकी 26 डिफाल्टरों को गिरफ्तार, अब फिर जारी होंगे वारंट

Sat, 19 Sep 2026 12:40 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:40 AM IST
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Police failed to arrest 26 defaulters; warrants to be issued again.
सहकारी सभाओं का ऋण नहीं चुकाने वालों को 16 और 17 सितंबर को अदालत में करना था पेश
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तलाई के 12, करलोटी के 10 और सेऊ सभा के डिफाल्टर शामिल

अनिल ठाकुर
बिलासपुर। सहकारी सभाओं से ऋण लेकर लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले डिफाल्टरों पर कार्रवाई पुलिस की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। जिला पंजीयक सहकारी सभाएं की अदालत ने 26 डिफाल्टरों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इन्हें 16 और 17 सितंबर को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस इनमें से किसी को भी गिरफ्तार कर पेश नहीं कर सकी। अब इन सभी के गिरफ्तारी वारंट दोबारा जारी किए जाएंगे। इन 26 डिफाल्टरों में तलाई सहकारी सभा के करीब 12, करलोटी के करीब 10 और सेऊ सभा के अन्य डिफाल्टर शामिल हैं। लंबे समय से ऋण की बकाया राशि जमा नहीं करने और अदालत की पेशियों में लगातार गैरहाजिर रहने पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। विभाग की ओर से इन्हें पहले भी बकाया राशि जमा करने और अदालत में पेश होने के कई अवसर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि तलाई, करलोटी और अन्य सहकारी सभाओं से जुड़े करीब 40 डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहले चरण में 26 लोगों को अदालत में पेश किया जाना था। अब इनके लिए अगली तारीखें तय की जाएंगी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अदालत में पेश किए जाने के बाद ही मामलों में आगे की कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी नहीं होने पर वारंट फिर जारी किए जाएंगे। इससे पहले छत, स्वाहण, सेऊ, दधोल और पेहड़वीं ग्राम सेवा सहकारी सभाओं के 15 पुराने डिफाल्टरों के भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। ये लोग कई बार पेशी और बकाया राशि जमा करने का अवसर मिलने के बावजूद लगातार गैरहाजिर रहे।
30 से 35 की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया
घुमारवीं क्षेत्र की विभिन्न सहकारी सभाओं के करीब 100 डिफाल्टरों की जिला पंजीयक सहकारी सभाएं की अदालत में पेशी हो चुकी है। कुछ ने आंशिक राशि जमा करवाई, जबकि कुछ ने समय मांगा। इन्हें 15 दिन से दो माह तक की मोहलत दी गई है। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं, लंबे समय से बकाया राशि नहीं चुकाने वाले करीब 30 से 35 डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए तहसीलदार घुमारवीं को अधिकृत किया गया है। संपत्ति अटैच होने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर राजस्व वसूली कानून के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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कोट
26 डिफाल्टरों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इन्हें 16 और 17 सितंबर को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन किसी को गिरफ्तार कर पेश नहीं किया गया। अब वारंट दोबारा जारी किए जाएंगे। अगली तारीखों पर पुलिस डिफाल्टरों को पेश करती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।”
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-भास्कर कालिया, जिला पंजीयक सहकारी सभाएं, बिलासपुर
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