फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   parking news.

अब गाड़ी पार्क करने की नो टेंशन

Sat, 26 Dec 2015 07:53 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर।
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर। Updated Sat, 26 Dec 2015 07:53 PM IST
विज्ञापन
parking news.

अगर आप बिलासपुर शहर या श्रीनयनादेवी जा रहे हैं तो आपको यहां वाहन खड़ी करने की समस्या नहीं रहेगी। जिला प्रशासन ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए हैं।

विज्ञापन


अब लोग तय जगहों पर वाहन पार्क कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी मानसी सहाय ठाकुर ने बिलासपुर शहर, स्वारघाट और श्री नयना देवी जी में अस्थाई रूप से वाहनों की पार्किंग के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना यातायात को सुचारु रूप से चलाने, दुर्घटनाओं को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जारी की गई है।
विज्ञापन


बिलासपुर शहर में ये होंगे पार्किंग स्थल 
अधिसूचना के अनुसार बिलासपुर शहर के वार्ड नंबर 7 हाउसिंग बोर्ड कालोनी फेज-1 में 30 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वार्ड नंबर-2 नजदीक बाबा बंगाली जी पार्क में 15, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रौड़ा के नजदीक 15 से 20 वाहन खड़े हो पाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


 हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक बिलासपुर के समीप पार्किंग स्थल में 40 वाहन, पुलिस स्टेशन सदर के नीचे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (कन्या) रौड़ा सेक्टर के नजदीक 30 वाहनों की पार्किंग होगी।

वार्ड नंबर 10 धौलरा में कुलदीप चंद के घर के सामने 10 वाहन, वार्ड नंबर-7 संजीव मेडिकल स्टोर के नजदीक 20, वार्ड नंबर-11 नजदीक दुर्गा मंदिर लखनपुर 35, वार्ड नंबर-3 मेहता जी की दुकान के सामने और नजदीक शहीद पार्क चंगर सेक्टर में 20 वाहनों के अस्थायी रूप से पार्क करने की व्यवस्था की गई है।

स्वारघाट और श्रीनयना देवी में यहां खड़े होंगे वाहन
स्वारघाट शहर में पुलिस स्टेशन स्वारघाट के निचली ओर को ट्रकों के सिवाय अन्य वाहन पार्क किए जा सकेंगे। श्रीनयना देवी जी में भी घवांडल चौक, नजदीक मातृ आंचल, नजदीक रोप-वे तथा श्री नयना देवी जी मंदिर परिसर को अस्थायी रूप से वाहनों की पार्किंग के लिए प्रस्तावित किया गया है।


दस दिनों के भीतर दर्ज करवाएं आपत्ति
अधिसूचना के अनुसार यदि इस संबंध में जन साधारण को कोई आपत्ति हो तो वे अधिसूचना  जारी होने के दस दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव रख सकते हैं। यदि इस समयावधि में किसी की ओर से कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं होगी, तो इसे अंतिम रूप देकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed