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Bilaspur News: अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे हेतु चल रहा मध्यस्थता अभियान
Wed, 16 Jul 2025 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 16 Jul 2025 11:06 PM IST
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आपसी सहमति से निपटा सकते हैं लंबित मामले
1 जुलाई से हुई है शुरूआत, 30 सितंबर तक चलेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार जिले में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले की सभी अदालतों में विवाह संबंधित विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, उपभोक्ता फोरम संबंधी विवाद, श्रम वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य नागरिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जा रहा है। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान करते हैं और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता। यह अभियान जनता को वैकल्पिक विवाद समाधान की दिशा में जागरूक करने और समय और संसाधन की बचत सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आम जनता से इस अभियान का लाभ उठाने और अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करवाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए 01978-221452 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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1 जुलाई से हुई है शुरूआत, 30 सितंबर तक चलेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार जिले में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले की सभी अदालतों में विवाह संबंधित विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, उपभोक्ता फोरम संबंधी विवाद, श्रम वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य नागरिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जा रहा है। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान करते हैं और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता। यह अभियान जनता को वैकल्पिक विवाद समाधान की दिशा में जागरूक करने और समय और संसाधन की बचत सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आम जनता से इस अभियान का लाभ उठाने और अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करवाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए 01978-221452 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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